नये आयकर कानून में कई सकारात्मक बदलाव और पेंशनर्स को राहत
आयकर अधिकारियों ने बताया कि नए आयकर कानून में कई सकारात्मक बदलाव हैं, जो पेंशनर्स को राहत देंगे। नए कानून के तहत छूट के कई प्रावधान हैं, जो वित्तीय सामर्थ्य वाले व्यक्तियों को फायदा पहुंचाएंगे। इस सेमिनार में आयकर अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, चार्टर अकाउंटेंट और करदाताओं ने भाग लिया।

सौजन्य से:- Hindustan
नए आयकर कानून के तहत छूट के कई प्रावधान : अपर आयुक्त
पटना के अपर आयकर आयुक्त ललित कुमार ने नए आयकर कानून, 2025 की जानकारी दी। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, और इसमें विभिन्न सकारात्मक बदलाव शामिल हैं। सेमिनार में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं, चार्टर अकाउंटेंट्स और करदाताओं ने भाग लिया। इसमें नए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया।
पटना के अपर आयकर आयुक्त (छूट) परिक्षेत्र-1 ललित कुमार ने राज्य के प्रमुख आयकर दाताओं और इससे संबंधित लोगों को नए आयकर कानून, 2025 के तहत किए गए छूट के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया आयकर कानून एक अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। वहीं, सहायक आयकर आयुक्त (छूट) अंचल पटना, डॉ. कोमल अग्रवाल की ओर से पीपीटी के माध्यम से नए आयकर कानून एवं उसके प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। दोनों आयकर अधिकारी मंगलवार को स्थानीय होटल में नए आयकर अधिनियम, 2025 में छूट से संबंधित प्रावधानों को लेकर आउटरीच कार्यक्रम सह सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि नए कानून में कई सकारात्मक बदलाव किए गए है। वहीं, पुराने आयकर अधिनियम, 1961 के जटिलता को नए आयकर अधिनियम के माध्यम से दूर करते हुए उसे सरल, सुगम और सुस्पष्ट किया गया है। भारत सरकार की ओर से लाये गये इस नए आयकर अधिनियम के प्रावधानों से सभी सहभागियों को अवगत कराया गया। इस सेमिनार में पटना के कई वरिष्ठ अधिवक्ता, चार्टर अकाउंटेंट, विभिन्न एनपीओज के संचालक एवं करदाताओं ने भाग लिया और नए आयकर अधिनियम 2025 में छूट के विभिन्न प्रावधानों से अवगत हुए I इस सेमिनार में आयकर अधिकारी, छूट वार्ड -1, पटना पंकज कुमार झा, आयकर निरीक्षक दीपक कुमार, चुलबुल दास, मनोरंजन गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मंच का संचालन कार्यालय अधीक्षक मुकुंद कुमार ने किया।
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