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सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर से पहले फैसले का संकेत दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बोधगया मंदिर प्रबंधन मामले की सुनवाई के दौरान सबरीमाला के मामले में एक संकेत दिया कि फैसला अक्टूबर में सुनाया जा सकता है। यह संकेत उन 16 दिनों की सुनवाई के बाद आया है, जिसमें नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले पर ध्यान दिया।

11 अगस्त 2026 को 12:57 pm बजे
सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर से पहले फैसले का संकेत दिया

सौजन्य से:- etvbharat.com

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सबरीमाला महिला प्रवेश मामले पर अक्टूबर में फैसला आने का संकेत दिया

नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हाल ही में 16 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यान दिया

प्रकाशित: 11 अगस्त, 2026 शाम 5:26 बजे IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि सबरीमाला मंदिर में युवतियों के प्रवेश पर संविधान पीठ का फैसला इस साल अक्टूबर में सुनाया जाएगा.

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बोधगया मंदिर प्रबंधन मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से सबरीमाला को लेकर यह संकेत दिया. मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमोल बी करांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि वकील के उल्लेख पर, सीजेआई ने बोधगया याचिका को 6 अक्टूबर के लिए निर्धारित किया, जबकि मौखिक रूप से व्यक्त किया कि इसे सबरीमाला फैसले के बाद नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

इस साल 14 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा प्रचलित धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और दायरे से संबंधित याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल थे।

नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक मामले की सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन, अभिषेक सिंघवी, मुकुल रोहतगी, इंदिरा जयसिंह, नीरज किशन कौल और गोपाल शंकरनारायणन सहित अन्य की दलीलों पर ध्यान दिया।

नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और दाऊदी बोहराओं सहित कई धर्मों द्वारा प्रचलित धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और दायरे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की।

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