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बदायूं में दोहरे हत्याकांड की सुनवाई में गवाह के बयान दर्ज

बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है, जहां गवाह लोकेश कुमार के बयान दर्ज किए गए। यह मामला एचपीसीएल के चर्चित हत्याकांड से जुड़ा है। अदालत में गवाह के बयान दर्ज होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।

12 अगस्त 2026 को 08:56 pm बजे
बदायूं में दोहरे हत्याकांड की सुनवाई में गवाह के बयान दर्ज

सौजन्य से:- Amar Ujala

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Budaun News: जिला जज की अदालत में गवाह के बयान दर्ज

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बदायूं। मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैंजनी स्थित एचपीसीएल के चर्चित दोहरे हत्याकांड में बुधवार को जिला जज विवेक संगल की अदालत में गवाह लोकेश कुमार के बयान दर्ज किए गए।

गवाही पूरी नहीं होने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की है। इस दिन गवाह के शेष बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से जिरह की जाएगी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के पक्षकार की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण कराने के संबंध में भी अदालत में अर्जी दी गई। इसके अलावा साक्ष्य के तौर पर अदालत में पेश की गई पेन ड्राइव आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके लिए पक्षकार की ओर से 10 दिन का समय मांगा गया है। अदालत ने अगली तारीख 24 अगस्त की निर्धारित की है।

एनडीपीएस केस में दोषी को जेल में बिताई सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना

बदायूं। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने एनडीपीएस केस में अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सहित पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, 15 सितंबर 2023 को थाना कुंवरगांव पुलिस ने प्रहलादपुर क्षेत्र से घेरकर एक व्यक्ति को पकड़ा था। पूछताछ में पुलिस को आरोपी ने अपना नाम अनिल पुत्र रामदास निवासी ग्राम फकीराबाद, थाना कुंवरगांव बताया। तलाशी में पेंट की दाहिनी जेब से 150 ग्राम अफीम मिली थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त अनिल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन कर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त अनिल को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सहित पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। संवाद

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गवाही पूरी नहीं होने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की है। इस दिन गवाह के शेष बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से जिरह की जाएगी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के पक्षकार की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण कराने के संबंध में भी अदालत में अर्जी दी गई। इसके अलावा साक्ष्य के तौर पर अदालत में पेश की गई पेन ड्राइव आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके लिए पक्षकार की ओर से 10 दिन का समय मांगा गया है। अदालत ने अगली तारीख 24 अगस्त की निर्धारित की है।

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बदायूं। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने एनडीपीएस केस में अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सहित पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, 15 सितंबर 2023 को थाना कुंवरगांव पुलिस ने प्रहलादपुर क्षेत्र से घेरकर एक व्यक्ति को पकड़ा था। पूछताछ में पुलिस को आरोपी ने अपना नाम अनिल पुत्र रामदास निवासी ग्राम फकीराबाद, थाना कुंवरगांव बताया। तलाशी में पेंट की दाहिनी जेब से 150 ग्राम अफीम मिली थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त अनिल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन कर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त अनिल को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सहित पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। संवाद

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