राष्ट्रीय लोक अदालत: 12 सितंबर को मिलेगा विवादों का समाधान
मुंगेर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां शमनीय फौजदारी वाद, एनआई एक्ट, धन वसूली, बैंकिंग और अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोगों से अपने मामलों का सुलह के माध्यम से निष्पादन कराने का आग्रह किया गया है।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत,
मुंगेर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत एडीआर भवन में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इसमें शमनीय फौजदारी वाद, एनआई एक्ट, धन वसूली, बैंकिंग और अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से आमंत्रित किया है कि वे अपने मामलों का सुलह के माध्यम से निष्पादन कराएं।
मुंगेर, एक संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर के तत्वावधान में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन एडीआर भवन, मुंगेर परिसर में पूर्वाह्न 10:30 बजे से होगा। इसकी तैयारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जोर-शोर से चल रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय फौजदारी वाद, एनआई एक्ट की धारा- 138 के तहत वाद, धन वसूली, बैंकिंग, बीमा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, श्रम संबंधी मामले, उत्पाद से संबंधित वाद तथा बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
इसके अलावा वैवाहिक वाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, सेवा वाद से संबंधित वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा एवं विनिर्दिष्ट कार्य से संबंधित अन्य दीवानी मामलों का भी सुलह के आधार पर निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, उपभोक्ता फोरम, वन अधिनियम तथा अन्य सुलहनीय मामलों के साथ-साथ प्रीलिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन से संबंधित मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आमजनों से अपील की है कि, वे अधिक-से-अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का सुलह के माध्यम से निष्पादन कराएं और इसका लाभ उठाएं। लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लोग 10 सितंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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