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सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सेवाओं में व्यवधान के खिलाफ सुनवाई के लिए सहमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के दौरान आवश्यक सेवाओं में व्यवधान के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है।

12 अगस्त 2026 को 11:56 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सेवाओं में व्यवधान के खिलाफ सुनवाई के लिए सहमति दी

सौजन्य से:- Live Law

विरोध प्रदर्शन के कारण सेवाओं में व्यवधान के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क

12 अगस्त 2026 12:22 अपराह्न IST

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के दौरान आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, और निर्देश दिया कि याचिका को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्दिष्ट स्थानों के रूप में जंतर मंतर के उपयोग को रोकने की मांग वाली लंबित याचिका के साथ टैग किया जाए।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वी एलानचेझियान ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप अक्सर आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं और लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। उन्होंने कहा, "यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन प्रदर्शनकारी है और कौन नहीं; यह पूरे देश में उठने वाला मुद्दा है।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता से पूछा कि मांगी गई राहत कैसे दी जा सकती है।

"लेकिन हमें बताएं, हम इस तरह का निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं?" सीजेआई ने पूछा. फिर भी पीठ इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

रिट याचिका 29 जुलाई को दायर की गई थी, जो संभवत: परीक्षा पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर देश के विभिन्न हिस्सों में उभरे छात्र विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में थी।

केस: आलोक मोहन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 959/2026

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