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सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा

सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से निपटारा होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रचेता सिंह ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी, सरल और सुलभ माध्यम है।

12 अगस्त 2026 को 12:56 pm बजे
सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत:आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा; केस रजिस्ट्रेशन का मिल रहा मौका

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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित पात्र मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक परिसर सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखौदा में लगातार प्री-लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन प्री-लोक अदालतों में ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है, जिनका समाधान आपसी समझौते से संभव है।

उन्होंने बताया कि इन प्री-लोक अदालतों के माध्यम से पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। प्रचेता सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी, सरल और सुलभ माध्यम है। यहां समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होने से समय और धन दोनों की बचत होती है, साथ ही पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं।

डीएलएसए सचिव प्रचेता सिंह ने आमजन से अपील की है कि जिन व्यक्तियों के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। वे अपने मामले को प्री-लोक अदालत अथवा 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं, ताकि उनके मामलों का शीघ्र, सरल, कम खर्च और आपसी सहमति के आधार पर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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