सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले में UAPA की व्याख्या पर सवाल उठाया
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि भीड़ का पुलिस स्टेशन जलाना गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के दायरे में आता है इसकी क्या परिभाषा है? इसके बाद उन्होंने हल्द्वानी मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को आदेश दिया कि मालिक को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्पीकिंग ऑर्डर का इस्तेमाल ना करें

सौजन्य से:- ETV Bharat
पुलिस स्टेशन पर भीड़ का हमला: सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले में UAPA लागू होने पर सवाल उठाए
इस साल अप्रैल में, हाई कोर्ट ने 2024 के हल्द्वानी हिंसा मामले के आरोपी अब्दुल मलिक को बेल दी थी.
By Sumit Saxena
Published : July 31, 2026 at 2:17 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सार्वजनिक आदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच फर्क बताते हुए पूछा कि क्या भीड़ का पुलिस स्टेशन जलाना गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के दायरे में आएगा.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची, वी मोहना की बेंच ने यह बात उत्तराखंड सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई करने से मना करते हुए कही, जिसमें 2024 के हल्द्वानी हिंसा मामले के आरोपी अब्दुल मलिक को मिली बेल को चुनौती दी गई थी.
सुनवाई के दौरान, बेंच ने मामले में यूएपीए लगाने पर नाराजगी जताई, जबकि मलिक को बेल देने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में दखल देने की कोई वजह नहीं है.
राज्य के वकील ने दलील दी कि मलिक की 'मुख्य साजिशकर्ता' के तौर पर भूमिका ने मौके से उनकी शारीरिक अनुपस्थिति को बेमतलब बना दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट ने उन्हें एक नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए बेल दी थी. वकील ने जोर देकर कहा कि इस मामले में पुलिस स्टेशन में आगजनी और पेट्रोल बम फेंके गए थे.
साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि यूएपीए के सेक्शन 43डी (5) के तहत सख्त शर्तों पर विचार नहीं किया गया. हालांकि, बेंच इस बात से सहमत नहीं थी और उसने आरोपों पर यूएपीए के लागू होने के बारे में एक सवाल पूछा. जस्टिस बागची ने पूछा, "अगर भीड़ जाकर पुलिस स्टेशन जला देती है, तो क्या उस पर अपने आप यूएपीए लगेगा." वकील ने जवाब दिया कि अगर सार्वजनिक आदेश को खतरा हो तो यूएपीए लगता है.
बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा में फर्क है, और उसे यूएपीए के चार्ज जोड़ने पर गंभीर शक है, क्योंकि उसने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई इच्छा नहीं जताई. राज्य के वकील ने जोर देकर कहा कि हाई कोर्ट के पास सही कारण नहीं थे. बेंच ने जवाब दिया कि आजादी अभियोजन पक्ष के मामले पर निर्भर करती है, कोर्ट की गलती पर नहीं.
बेंच ने ट्रायल की धीमी प्रक्रिया पर भी विचार किया और कहा कि अगर आरोप उतने ही गंभीर थे जितना राज्य सरकार ने दावा किया है, तो उसे अब तक सजा मिल जानी चाहिए थी. राज्य के वकील ने कहा कि, पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में मलिक की दो साल की हिरासत, एक ऐसा अपराध जिसमें संभावित आजीवन कारावास हो सकता है, कोई प्रासंगिक विचारणीय बात नहीं थी.
दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि इन बातों को देखते हुए, हाई कोर्ट से किसी स्पीकिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है. यह बताना कि सोच-समझकर कार्रवाई की गई है, काफी है. बेंच ने बताया कि वह (मलिक) दो साल से हिरासत में था और अगर गलत वजह से बेल दी गई भी, तो भी दखल देने का कोई मामला नहीं बनता.
इस साल अप्रैल में, हाई कोर्ट ने मलिक को बेल दी थी. उस पर 8 फरवरी, 2024 को हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के संबंध में आईपीसी, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और दूसरे दंडात्मक कानूनों के कई प्रावधान के तहत आरोप हैं.
ये भी पढ़ें: भ्रष्टाचार का नया मामला: सुप्रीम कोर्ट के जज ने द्रमुक नेता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
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