नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
नैनीताल के जिला न्यायालय समेत हल्द्वानी और रामनगर कोर्ट में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दिन सिविल मामले, बैंक लोन, बीमा, मोटर दुर्घटनाएं और पारिवारिक विवाद जैसे कई मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्रतिभागियों को सुलह समझौते पर कोर्ट फीस की वापसी का लाभ मिलेगा।

सौजन्य से:- livehindustan.com
जिले में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला न्यायालय, हल्द्वानी और रामनगर में सिविल मामले, बैंक लोन, बीमा, मोटर दुर्घटनाएं और पारिवारिक विवाद जैसे कई मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्रतिभागियों को सुलह समझौते पर कोर्ट फीस की वापसी का लाभ भी मिलेगा।
नैनीताल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष/ जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय नैनीताल समेत हल्द्वानी और रामनगर कोर्ट में किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को जिला प्रशासन, आरटीओ, बैंक, अधिवक्ता और इंश्योरेंस कंपनियों की बैठक हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल थपलियाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना संबंधित, पारिवारिक/ वैवाहिक विवाद, चैक बाउंस के मामले, श्रम संबंधित विवाद, राजस्व संबंधित विवाद, बिजली, पानी संबंधित विवाद, मोटर वाहन एवं शमनीय प्रकृति के सभी अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है।
लोक अदालत के दिन सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों व स्टेक होल्डर से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर इसका लाभ उठाएं।
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