समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ विकलांगों का मजाक उड़ाने के लिए दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र भाषण व्यंग्य की आड़ में कमजोर समुदायों को अपमानित करने का लाइसेंस नहीं हो सकता।

सौजन्य से:- LawBeat
Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.सिंह ने तर्क दिया, "ये क्लिप महज हिमशैल का सिरा हैं," उन्होंने कहा कि विकलांग व्यक्तियों को लोकप्रिय मीडिया में नियमित रूप से दया या उपहास का पात्र बनाया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करता है।
इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने एनजीओ को ऐसी घटनाओं की एक सूची संकलित करने और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट और उपचारात्मक उपायों के सुझावों के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था, "स्वतंत्र भाषण व्यंग्य की आड़ में कमजोर समुदायों को अपमानित करने का लाइसेंस नहीं हो सकता।"
केस का शीर्षक: एम/एस. क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य
सुनवाई की तारीख: 14 अगस्त, 2026
बेंच: सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस मोहना
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