होमवकीलसुप्रीम कोर्ट की फटकार: ट्रायल में देरी पर पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को झिड़का
वकील

सुप्रीम कोर्ट की फटकार: ट्रायल में देरी पर पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को झिड़का

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को ट्रायल में देरी के मामले में फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल दिखाई दे रही हैं।

10 जुलाई 2026 को 06:57 am बजे
सुप्रीम कोर्ट की फटकार: ट्रायल में देरी पर पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को झिड़का

सौजन्य से:- ndtv.in

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी को लेकर आज पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है. ट्रायल में देरी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और ये मुद्दा अदालत को परेशान कर रहा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में तो ऐसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं.

एक जमानत मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ लिया. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि स्थिति में सुधार हो रहा है और जिन मामलों में देरी हुई है, वे पुराने मामले हैं. जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने यह भी बताया कि अब आरोपियों की अदालत में पेशी लगभग 100 प्रतिशत सुनिश्चित की जा रही है. हालांकि, अदालत ने मामले की प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आरोपी पिछले चार सालों से जेल में है, लेकिन 45 गवाहों में से अब तक केवल दो की ही गवाही दर्ज हो सकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और यह मुद्दा लंबे समय से न्यायालय को परेशान कर रहा है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार जमानत का विरोध तो करती है, लेकिन ट्रायल का समय पर संचालन सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल दिखाई देती है. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.

शीर्ष अदालत ने केवल इसी उद्देश्य से राज्य सरकार को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 24 जुलाई अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब के एक समान मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें अमृतसर के पुलिस अधीक्षक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया था. हालांकि, उस आदेश के प्रभाव को राज्य सरकार से अतिरिक्त जवाब मिलने तक स्थगित रखा गया था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने नई आईपीएस महिला की अपील पर सुनवाई का फैसला किया
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने नई आईपीएस महिला की अपील पर सुनवाई का फैसला किया

UP गुंडा एक्ट: अपीलीय अधिकारी को ज़िला मजिस्ट्रेट के पास मामला वापस भेजने का अधिकार नहीं
वकील

UP गुंडा एक्ट: अपीलीय अधिकारी को ज़िला मजिस्ट्रेट के पास मामला वापस भेजने का अधिकार नहीं

करूर भगदड़ पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की अनुमति
वकील

करूर भगदड़ पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की अनुमति

करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया
वकील

करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 85 वकीलों को वरिष्ठ पदनाम से सम्मानित किया
वकील

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 85 वकीलों को वरिष्ठ पदनाम से सम्मानित किया

राजपाल यादव का चेक बाउंस कानून का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
वकील

राजपाल यादव का चेक बाउंस कानून का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 हजार कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया
वकील

कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 हजार कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: उच्च न्यायालयों ने जल्द फैसले सुनाने होंगे
वकील

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: उच्च न्यायालयों ने जल्द फैसले सुनाने होंगे

ताज़ा ख़बरें