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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी टीम चयन मामले की सुनवाई से हटे

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वी विश्वनाथन ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी टीम चयन मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। यह मामला भारत की ड्रेसेज टीम में घुड़सवार अनुष अग्रवाला और सुदीप्ति हाजेला को नहीं चुने जाने के बारे में है।

9 जुलाई 2026 को 04:58 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी टीम चयन मामले की सुनवाई से हटे

सौजन्य से:- Jagran

एशियाई खेलों की घुड़सवारी टीम चयन मामले की सुनवाई से हटे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वी विश्वनाथन ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी टीम चयन मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ...और पढ़ें

HighLights

- न्यायाधीश के वी विश्वनाथन ने सुनवाई से खुद को अलग किया।

- मामला एशियाई खेलों की घुड़सवारी टीम चयन से जुड़ा।

- अब अन्य पीठ के समक्ष होगी याचिका की सुनवाई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की ड्रेसेज टीम में घुड़सवार अनुष अग्रवाला और सुदीप्ति हाजेला को नहीं चुने जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के दखल नहीं देने के फैसले को चुनौती देने के बाद अब गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वी विश्वनाथन ने भी खुद को याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया।

मामले में उच्च न्यायालय के दखल न देने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमित जताई थी। सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ करेगी सुनवाई

न्यायमूर्ति आलोक अराधे के साथ गठित पीठ ने कहा कि अब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार किसी अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।

पीठ ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। सात जुलाई को पीठ ने कहा था कि याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया था कि अंतिम चयन 15 जुलाई को होना है।

इससे पहले छह जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रवाला और सुदीप्ति के चयन नहीं होने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए एकल न्यायाधीश के पहले के फैसले को बरकरार रखा था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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