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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर होंगी अंखों की निगाहें

अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ताओं ने CBI जांच, विशेष SIT गठन और दान की जानकारी सार्वजनिक करने जैसी मांगें की हैं.

10 जुलाई 2026 को 07:58 am बजे
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर होंगी अंखों की निगाहें

सौजन्य से:- ABP News

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच की मांग पर होगी अहम सुनवाई

Ram Temple Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी के मामले पर SC 13 जुलाई को सुनवाई करेगा. मामले में CBI जांच, विशेष SIT गठन, फोरेंसिक ऑडिट और दान की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई है.

अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी. इस मुद्दे को लेकर कुल 3 याचिकाएं कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लगेंगी.

इन याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने और विशेष SIT के गठन के मांग की गई है. साथ ही, मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने किसी स्वतंत्र एजेंसी से ट्रस्ट का फोरेंसिक ऑडिट कराने और मंदिर को मिल रहे दान की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव सार्वजनिक करने की भी मांग की है.

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सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज करेंगे सुनवाई?

सुप्रीम कोर्ट के जिन 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी, उसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं. जो 3 याचिकाएं कोर्ट में सुनवाई के लिए लगने जा रही हैं, उन्हें वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, वकील अजय कुमार राय और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दाखिल किया है. याचिकाकर्ताओं ने इसे करोड़ो श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है. एक याचिका में भक्तों के सभी चढ़ावे को पवित्र ट्रस्ट की संपत्ति घोषित करने की मांग की गई है. याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वज ट्रस्ट का पारदर्शी और भरोसेमंद प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश दे. अब इस मामले में सभी की नजर 13 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां अदालत इन मांगों और आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है.

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