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लोक अदालत में वादों के निस्तारण पर जोर, अधिकारियों को शीघ्र नोटिस उपलब्ध कराने का निर्देश

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण पर जोर दिया गया। बैंक और बिजली विभाग के अधिकारियों से वादों की पहचान करने और नोटिस समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

13 अगस्त 2026 को 01:58 pm बजे
लोक अदालत में वादों के निस्तारण पर जोर, अधिकारियों को शीघ्र नोटिस उपलब्ध कराने का निर्देश

सौजन्य से:- Hindustan

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर

गुरुवार को बैंक और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण पर जोर दिया गया। जनपद न्यायाधीश और अन्य अधिकारियों ने वादों की पहचान और नोटिस समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को बैंक और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ प्री-ट्रायल बैठक हुई। इसमें 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने पर जोर दिया गया। जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान के आदेश पर नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज एससी-एसटी एक्ट विकास गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रोमा गुप्ता भी मौजूद रहीं। बैठक में बैंक और बिजली विभाग के अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकने वाले अधिक से अधिक वादों को चिह्नित करने को कहा गया।

साथ ही संबंधित वादों के नोटिस समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जिससे पक्षकारों को समय रहते नोटिस तामील कराया जा सके। बिजली विभाग की ओर से अधिवक्ता भूकेश मिश्रा बैठक में शामिल हुए। उन्हें भी अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित कर लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।

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