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सड़कों पर आगरा पशुओं का खतरा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी सरकार को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या को गंभीर मानते हुए केंद्र और राज्यों से राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर साल 1300 से अधिक लोगों की मौत घटित हो रही है।

1 अगस्त 2026 को 04:15 am बजे
सड़कों पर आगरा पशुओं का खतरा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी सरकार को चुनौती

सौजन्य से:- Navbharat Times

सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,केंद्र और राज्यों से मांगी नेशनल पॉलिसी

Edited by: दीपांशु|नवभारत टाइम्स•

सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को गंभीर चुनौती मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है।

SC ने दिया सरकारी आंकड़ों का हवाला

समस्या की गंभीरता बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे हादसे अब इक्का-दुक्का नहीं रह गए हैं और इन्हें अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाकर है। यह समाधान निकालने की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, हाल के वर्षों में हर साल 1300 से अधिक लोगों की मौत पशुओं के हमलों या उनसे जुड़े हादसों में हो रही स्थिति तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग करती है। क्या था पूरा मामला?

आपको बता दें कि यह मामला पंजाब के संगरूर में 21 सितंबर 2007 को हुए सड़क हादसे से संबंधित है। विजय नामक एक व्यक्ति सड़क पर टहल रहे थे और इस दौरान एक आवारा सांड़ ने हमला कर दिया। इससे उसके सिर पर गहरी चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पीड़ित की पत्नी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।पहले दिया मुआवजे का आदेश फिर पलटा

पहले हाई कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीड़ित परिवार को 29.32 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। लेकिन बाद बेंच ने पलट दिया।। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि मामले में मुआवजा नहीं दिया जा सकता। साथ ही याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट में मुकदमा करने के सलाह दी थी।कन्वर्सेशन शुरू करें

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