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तमिलनाडु में गोहत्या पर पाबंदी को लेकर कांग्रेस में मची हलचल, थलपति विजय की यात्रा भी चुनौतीपूर्ण

तमिलनाडु में सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके गठबंधन सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया है कि इस आदेश से 1958 के तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट को तोड़ दिया गया है. हाई कोर्ट का आदेश गाय और बछड़े की हत्या पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, जिससे कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है.

2 जुलाई 2026 को 12:25 pm बजे
तमिलनाडु में गोहत्या पर पाबंदी को लेकर कांग्रेस में मची हलचल, थलपति विजय की यात्रा भी चुनौतीपूर्ण

सौजन्य से:- AajTak

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तमिलनाडु में गोहत्या पर पाबंदी के खिलाफ सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके गठबंधन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. असल में, बकरीद से एक दिन पहले 27 मई को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में गोहत्या पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चैलेंज किया है, जिसमें गाय और बछड़े को काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है.

गोहत्या पर पाबंदी कहीं पूरी तरह, तो कहीं आंशिक तौर पर ही लागू है. पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार ने एक नोटिस जरूर जारी किया है, जिसमें बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी की हत्या पर पूरी तरह पाबंदी होगी.

तमिलनाडु में टीवीके और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है. वहां तो नहीं, लेकिन उत्तर भारत में गोहत्या पर थलपति विजय का रुख राहुल गांधी के लिए मुसीबत की नई वजह बन सकता है, सनातन धर्म पर हुआ विवाद मिसाल है. जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर बयान के कारण कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने पर आ गई थी. अब कांग्रेस मुख्यमंत्री विजय के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है - मुद्दा भले अलग है, लेकिन मुसीबत बिल्कुल वैसी ही है.

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तमिलनाडु सरकार की दलील

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु ने दलील दी है कि हाई कोर्ट का आदेश तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 के खिलाफ है. यह एक्ट सक्षम अधिकारी की तरफ से जारी सर्टिफिकेट के आधार पर 10 साल से ज्यादा उम्र की उन गायों को काटने की इजाजत देता है, जो काम करने या ब्रीडिंग के लिए फिट नहीं हैं.

तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के अलावा भी कई कानून हैं. जैसे, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (स्लॉटर हाउस) रूल्स 2001, तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट 1998 और तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स 2023 उन शर्तों को रेग्युलेट करते हैं जिनके तहत जानवरों का वध किया जा सकता है. अदालत में तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये सभी कानून इस बात को रेग्युलेट तो करते हैं कि कौन से जानवरों को काटा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाते हैं.

मद्रास हाई कोर्ट ने अपना आदेश हिंदू मक्कल कच्चि के महासचिव सूर्य पारसनाथ की जनहित याचिका पर जारी किया था. याचिकाकर्ता की मांग थी कि अदालत यह सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश जारी करे कि जानवरों को निर्धारित जगहों पर ही काटा जाए - लेकिन, हाई कोर्ट ने गायों और बछड़ों को किसी भी जगह पर और किसी भी दिन काटे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी.

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हाई कोर्ट ने एक सरकारी आदेश को आधार बनाया, जिसमें कहा गया था कि दूध का उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गोहत्या पर पाबंदी जरूरी है. मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने बकरीद की पूर्व संध्या पर यह आदेश जारी किया था.

गोहत्या को लेकर कानून

देश भर में अलग अलग राज्यों में पाबंदी भी बिल्कुल अलग तरीके की है. गोहत्या पर पूरी पाबंदी से आशय है कि गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर रोक. कहीं गाय और बछड़े की हत्या पर पूरी पाबंदी है लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और 'बीफ' खाने की अनुमति है. असल में, बीफ मुर्गा, मछली और बकरे के मांस से सस्ता होता है. ऐसे में ये मांसाहारी गरीबों की रोज की थाली का हिस्सा माना जाता है.

1. गोहत्या पर देश में कोई केंद्रीय कानून लागू नहीं है, क्योंकि यह स्टेट का मामला होता है. अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से गोहत्या पर पाबंदी जरूर है.

2. पश्चिम बंगाल सरकार गोहत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना 'फिटनेस सर्टिफिकेट' के किसी भी मवेशी-भैंस की हत्या पर पूरी पाबंदी है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार के मुताबिक, फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ नगरपालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाएगा. और, यह सर्टिफिकेट तभी जारी हो सकेगा जब जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, और प्रजनन के लायक नहीं है. या फिर बूढ़ा है, चोट लगने के कारण जख्मी है, अपंग है या लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है.

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3. पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी ऐसी अनुमति है, लेकिन गायों की उम्र 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए. ज्यादातर राज्यों में नर और मादा, दोनों तरह के बछड़ों के वध पर पाबंदी है. बिहार और राजस्थान को छोड़कर, जहां बछड़े की उम्र 3 साल से कम निर्धारित की गई है, बाकी राज्यों ने बछड़े की उम्र को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है. नेशनल कमीशन ऑन कैटल के अनुसार, महाराष्ट्र में कुछ कार्यकारी निर्देशों के तहत बछड़े की जो परिभाषा लागू थी, वह 1 साल से कम थी.

4. महाराष्ट्र में 1976 से गायों के वध पर पाबंदी लागू है. 2015 में महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के जरिए इसे और सख्त करते हुए इसका दायरा बैलों तक भी बढ़ा दिया गया. कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

5. अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर में गोहत्या को लेकर कोई कानून नहीं है.

कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर होगा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राहुल गांधी को एक बार फिर अपनी पूर्ववर्ती डीएमके की तरह ही मुसीबत में डाल दिया है. तमिलनाडु में पहले कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन था, अब तो पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन सरकार में शामिल भी है - और यही वजह है कि गोहत्या को लेकर कांग्रेस के सामने वैसी ही चुनौती खड़ी हो सकती है, जैसी सनातन के मुद्दे पर हुई थी.

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2023 में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, 'ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता... हमें उन्हें जड़ से मिटाना होगा... मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसे हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें मिटाना ही होगा... सनातन भी ऐसा ही है.'

उदयनिधि के बयान के बाद कांग्रेस तत्काल बीजेपी के निशाने पर आ गई थी, तभी कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने खुलेआम समर्थन दे दिया. प्रियांक खड़गे ने कहा था, 'कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपको मनुष्य होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता वह धर्म नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा था कि उनका मानना है, कोई भी धर्म जो आपको बराबर अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है.

वक्त की नजाकत को समझते हुए राहुल गांधी ने आगे बढ़कर और एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को छोड़कर विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने में सपोर्ट किया - और अब डीएमके की ही तरह टीवीके सरकार ने भी कांग्रेस के सामने बिल्कुल वैसी ही चुनौती खड़ी कर दी है.

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