फैजल खान की गिरफ्तारी पर अदालत ने लगाई रोक, फायरिंग मामले में मिली राहत - Jansatta
पॉपुलर यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पटना की एक अदालत ने राहत दी है। पटना की जिला अदालत ने मंगलवार को खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ फायरिंग के…

सौजन्य से:- Jansatta
पॉपुलर यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पटना की एक अदालत ने राहत दी है। पटना की जिला अदालत ने मंगलवार को खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
खान सर के खिलाफ फायरिंग के मामले में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
अदालत में दायर की गई थी अग्रिम जमानत याचिका
खान सर के वकील की ओर से पटना जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। अदालत ने कहा कि जांच कर रहे अधिकारी इस मामले में खान सर से पूछताछ कर सकते हैं लेकिन अंतरिम सुरक्षा लागू रहने तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
खान सर के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी। अदालत ने मामले में एक अन्य आरोपी रोशन आनंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
पिछली कार्यवाही के दौरान, अदालत ने पुलिस को मामले की डायरी और मामले में जुटाए गए सुबूत पेश करने का निर्देश दिया था।
फैजल खान पटना के मुसल्लाहपुर इलाके में ‘खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट’ चलाते हैं। फैजल खान ने आरोप लगाया था कि 2 जून को उनके कोचिंग इंस्टिट्यूट के बाहर फायरिंग की गई थी। ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस ने रोशन आनंद सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। रोशन आनंद ने दावा किया था कि खान सर ने खुद ही इस घटना की साजिश रची थी।
सुरक्षा गार्ड्स के बयान के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर
पुलिस ने ‘खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट’ के दो सुरक्षा गार्ड्स को गोली चलाने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। सुरक्षा गार्ड्स ने पुलिस को बताया था कि फैजल खान ने ही उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया था। सुरक्षा गार्ड्स के बयान के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दोनों गार्ड गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के प्रदीप कुमार (38) और कासगंज जिले के तालेबर सिंह (34) हैं।
खान सर के चाचा निसार अहमद बोले- ‘उसे कुछ नहीं आता…’
फैजल खान उर्फ खान सर के चाचा निसार अहमद ने कहा है कि उनके भतीजे को कुछ नहीं आता। निसार अहमद ने कहा कि शुरुआत में उसका स्वभाव ठीक था लेकिन बाद में दुनियादारी के चक्कर में पड़कर वह बर्बाद हो गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।
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इसका मतलब क्या है
फैजल खान की गिरफ्तारी पर अदालत द्वारा लगाई गई रोक न केवल उन्हें बल्कि पूरे यूट्यूब समुदाय को राहत देने वाली है। यह मामला यह दिखाता है कि कानून के तहत हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और अदालतें अपने फैसलों में निष्पक्षता बरतती हैं। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वगामी स्थापित कर सकता है जहां सोशल मीडिया हस्तियों को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा सकती है।
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