जहरानाबाद‑अरवल में 12 सितंबर को होगी नई राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशानुसार 12 सितंबर को सुबह 10 बजे जहरानाबाद और अरवल के सिविल कोर्ट परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। दोनों न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए विशेष बेंचें गठित की गई हैं, जिनमें पारिवारिक‑वैवाहिक, एमएसीटी, आपराधिक‑सिविल समझौता, एनआई एक्ट, बैंक‑ऋण, बिजली‑पानी, उपभोक्ता आदि शामिल हैं। यह पहल लंबित एवं प्री‑लिटिगेशन मामलों का शीघ्र, पारस्परिक सहमति‑आधारित एवं कम लागत वाला समाधान प्रदान करने हेतु है।

सौजन्य से:- Hindustan
Jahanabad News: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Jahanabad News: जहानाबाद और अरवल न्यायालय में विशेष बेंच का हुआ गठन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से...
Jahanabad News: जहानाबाद और अरवल न्यायालय में विशेष बेंच का हुआ गठन लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से करें समाधान
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जहानाबाद, नगर संवाददाता। । जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए जहानाबाद और अरवाल न्यायालयों में विशेष बेंचों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश के अनुसार लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से सिविल कोर्ट परिसर जहानाबाद और अरवल में होगा। इसके लिए जहानाबाद में कुल आठ विशेष बेंच गठित की गई हैं। इनमें पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, एमएसीटी, आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई एक्ट, बैंक ऋण, बिजली-पानी बिल, टेलीफोन, उपभोक्ता मामले, माप-तौल, वन एवं राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के लिए भी अलग बेंच बनाई गई है। इसी तरह अरवल न्यायालय में चार विशेष बेंच गठित की गई हैं। इनमें एमएसीटी, आपराधिक एवं सिविल समझौता योग्य मामले, एनआई एक्ट, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामले, बिजली-पानी बिल, वन, खनिज तथा अन्य संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। संबंधित बेंचों को निष्पादित मामलों और समझौता राशि का विवरण निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने को कहा गया है। 12 सितंबर को कार्यालयों को सुबह 9:30 बजे खोलने का भी निर्देश दिया गया है।लोक अदालत का उद्देश्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से समाधान कर लोगों को सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।
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