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बुलडोजर जस्टिस पर बंटा फ़ैसला: क्या FIR के बाद 2 साल तक घर गिराने पर रोक लगनी चाहिए?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जज़ 'बुलडोजर जस्टिस' पर अलग-अलग राय रखते हैं, एक जज़ का मानना है कि आरोपी के घर गिराने पर 2 साल की रोक होनी चाहिए ताकि अपराध के तुरंत बाद 'माना जाने वाला जन-आक्रोश' शांत हो सके, जबकि दूसरे जज़ ने इसका विरोध किया है।

21 जुलाई 2026 को 05:13 am बजे
बुलडोजर जस्टिस पर बंटा फ़ैसला: क्या FIR के बाद 2 साल तक घर गिराने पर रोक लगनी चाहिए?

सौजन्य से:- Live Law Hindi

'बुलडोज़र जस्टिस' पर बंटा हुआ फ़ैसला: FIR के बाद आरोपी के घर गिराने पर 2 साल की रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की अलग-अलग राय

Shahadat

21 July 2026 8:13 AM IST

राज्य भर में घर गिराने की कार्रवाई से जुड़े अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने आज एक बंटा हुआ फ़ैसला सुनाया। यह फ़ैसला इस बात पर था कि क्या राज्य को FIR दर्ज होने की तारीख से दो साल तक आरोपी का घर गिराने की कार्रवाई करने से रोका जा सकता है।

जहाँ जस्टिस अतुल श्रीधरन का मानना था कि 2 साल की रोक होनी चाहिए ताकि अपराध के तुरंत बाद "माना जाने वाला जन-आक्रोश" शांत हो सके, वहीं जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कानूनी कार्रवाई पर 2 साल की पूरी रोक लगाने का कड़ा विरोध किया।

हालांकि, दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि जब राज्य म्युनिसिपल कानूनों की आड़ में किसी आरोपी की संपत्ति को निशाना बनाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करता है तो यह "कार्यपालिका के विवेक का प्रतिशोधात्मक इस्तेमाल" माना जाता है।

अपने 51 पन्नों के फ़ैसले में जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि अपराध के तुरंत बाद घर गिराना मुख्य रूप से समाज की उस "कथित खून की प्यास" को शांत करने के लिए होता है, जिसे "बुलडोज़र जस्टिस" की आदत पड़ गई।

जस्टिस श्रीधरन ने कहा,

"राज्य को यकीन है कि समाज सामूहिक 'शाडेनफ्रूड' (दूसरों के दुख में खुशी) से ग्रस्त है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना 'विजिलेंटे' (खुद कानून हाथ में लेने वाले) स्टाइल में तुरंत न्याय करने के लिए राज्य की तारीफ़ करेगा, और दूसरे व्यक्ति के नुकसान या दुर्भाग्य से खुशी महसूस करेगा।"

उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसी स्थिति में संवैधानिक अदालतों का काम ऐसा कानूनी सिद्धांत विकसित करना है जो संवैधानिक और कानूनी रूप से मान्य हो।

अहम बात यह है कि जस्टिस श्रीधरन ने एक नया कानूनी सिद्धांत पेश किया, जिसमें आरोपी के घर को तुरंत गिराने को "कार्यपालिका के विवेक का प्रतिशोधात्मक इस्तेमाल" कहा गया और इसे "कार्यपालिका के विवेक के छद्म इस्तेमाल" (Colourable Exercise of Executive Discretion) की श्रेणी का 'सबसे बुरा' रूप बताया गया।

"बुलडोज़र केस" में सुप्रीम कोर्ट की 2025 की गाइडलाइंस के बावजूद बिना किसी रोक-टोक के तोड़-फोड़ जारी रहने का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जस्टिस श्रीधरन ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सख्त अतिरिक्त निर्देश प्रस्तावित किए, जिनका जस्टिस नंदन ने कड़ा विरोध किया:

2 साल का अंतराल (जजों के बीच असहमति): FIR की तारीख से दो साल की अवधि तक किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति का घर गिराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि यह अंतराल यह सुनिश्चित करता है कि कार्रवाई अपराध के तुरंत बाद जनता के गुस्से से प्रेरित न हो।

1 साल का अग्रिम नोटिस (जजों के बीच असहमति): नियमों का पालन न करने वाले/अवैध निर्माणों को हटाने के लिए, जहां उल्लंघन करने वाला तीन साल या उससे अधिक समय से रह रहा है, प्राधिकरण को अब नगरपालिका कानून के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू करने से एक साल पहले सूचना देनी होगी। इससे रहने वाले को फिर से बसने के लिए पूरा एक साल मिल जाता है।

केवल 'अनिवार्य तात्कालिकता' के लिए छूट (जजों के बीच असहमति): एक साल पहले की सूचना से तभी छूट दी जा सकती है जब राज्य बड़ी सार्वजनिक आवश्यकता की "अनिवार्य तात्कालिकता" को उचित ठहराए।

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई (जजों के बीच सहमति): दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि यदि नागरिकों को निर्माण उल्लंघन के लिए तोड़-फोड़ के नोटिस जारी किए जाते हैं, तो साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत उन दोषी नगरपालिका और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, जिन्होंने संरचना को बनने दिया। इन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को 6 महीने के भीतर तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाना चाहिए।

'अनुचित न्यायिक सक्रियता': जस्टिस सिद्धार्थ की असहमति

अपने 24 पन्नों के फैसले में जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने दो साल के अंतराल और एक साल के अग्रिम नोटिस के संबंध में जस्टिस श्रीधरन के निर्देशों से पूरी तरह असहमति जताई। उन्होंने इन निर्देशों को "अनुचित न्यायिक सक्रियता" के कार्य करार दिया जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं।

उन्होंने कहा कि तोड़-फोड़ पर 2 साल की निश्चित रोक लगाने से एक वैध कानून (यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम) का संचालन प्रभावी रूप से ठप हो जाएगा।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह के व्यापक संरक्षण से ऐसे व्यक्तियों द्वारा "बेबुनियाद FIR" दर्ज कराई जा सकती हैं जो केवल अपने अवैध निर्माणों को तोड़ने से बचाना चाहते हैं।

1 साल पहले नोटिस देने के बारे में जस्टिस नंदन ने कहा कि नगर पालिका कानूनों के तहत नोटिस देने का सही तरीका पहले से ही तय है, और कोर्ट कानून में मौजूद न होने वाली 'इरादे के नोटिस' (notice of intent) की कोई नई समय-सीमा नहीं जोड़ सकता।

जस्टिस श्रीधरन ने ओल्गा टेलिस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए जीवन, आजीविका और आवास के अधिकार के आपसी संबंधों का विस्तार से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि हालांकि अवैध निर्माण को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य अक्सर अपराध में शामिल (सह-अपराधी) होता है क्योंकि अनधिकृत ढांचे भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बनाए जाते हैं।

जस्टिस श्रीधरन ने कहा,

"जब राज्य लोगों की सामूहिक खुशी (दूसरों के दुख में खुशी) को संतुष्ट करने के लिए किसी आरोपी के घर को गिराकर उसे सजा देता है - यह दिखाने के लिए कि राज्य ने उनकी ओर से बदला लिया है - तो यह कार्यकारी विवेक का प्रतिशोधात्मक इस्तेमाल और कानून की नज़र में बेहद दुर्भावनापूर्ण कृत्य होगा।"

खास बात यह है कि दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि चुनिंदा लोगों को निशाना बनाना सजा देने की मंशा को दिखाता है।

बेंच ने टिप्पणी की:

"अगर राज्य का इरादा अवैध निर्माण को हटाना है, तो इसे केवल एक घर तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि आसपास के सभी घरों पर लागू होना चाहिए... FIR दर्ज होने के तुरंत बाद किसी आरोपी के घर को चुनिंदा तरीके से गिराना पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है।"

कोर्ट ने फईमुद्दीन और दो अन्य लोगों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए। उन्होंने दावा किया था कि उनके रिश्तेदार, आफान खान का नाम BNS, POCSO Act, IT Act और यू.पी. गैर-कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत FIR में शामिल किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हालांकि वे उक्त FIR में सह-आरोपी नहीं थे, फिर भी उन्हें पुलिस की मिलीभगत से एक भीड़ द्वारा निशाना बनाया गया।

बेंच के सामने उन्होंने यह वाजिब आशंका जताई कि हमीरपुर में उनकी संपत्तियों - जिनमें एक रिहायशी घर, एक कमर्शियल लॉज और एक आरा मिल शामिल है - को अधिकारियों द्वारा मशीनों से गिराने के लिए चिह्नित किया गया।

जहां जस्टिस श्रीधरन ने निर्देश दिया कि रिहायशी घर और कमर्शियल लॉज के खिलाफ दो साल तक कोई विध्वंस की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, वहीं जस्टिस नंदन ने असहमति जताई। उन्होंने राज्य के इस बयान का हवाला दिया कि रिहायशी घर के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। हालांकि, दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि फॉरेस्ट एक्ट के तहत सॉ मिल के खिलाफ कार्यवाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।

बंटे हुए फैसले के कारण अब यह मामला चीफ जस्टिस को भेजा गया ताकि वह तीसरे जज या बड़ी बेंच को नॉमिनेट कर सकें, जो 2 साल की रोक और 1 साल के एडवांस नोटिस की कानूनी वैधता पर फैसला कर सके।

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