होम›अपराध›पुणे में धर्म परिवर्तन का मामला: युवक ने नाबालिग लड़की को धोखा देने की कोशिश की
अपराध

पुणे में धर्म परिवर्तन का मामला: युवक ने नाबालिग लड़की को धोखा देने की कोशिश की

महाराष्ट्र में नयी तरह के कानून के तहत पुणे में पहली FIR दर्ज की गई है. यूपी के एक युवक पर आरोप है कि उसने अपने साथ नाबालिग लड़की को धर्म बदलने के लिए दबाव डालने की कोशिश की.

11 अगस्त 2026 को 08:55 pm बजे
पुणे में धर्म परिवर्तन का मामला: युवक ने नाबालिग लड़की को धोखा देने की कोशिश की

सौजन्य से:- आज तक

प्रवेश करें

विज्ञापन

एक्स

महाराष्ट्र में हाल ही में लागू किए गए 'फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट' के तहत राज्य का पहला मामला पुणे में दर्ज किया गया है. पुणे सिटी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 22 वर्षीय युवक के खिलाफ FIR दर्ज की है. युवक पर आरोप है कि उसने अपने साथ रिलेशनशिप में रही एक नाबालिग लड़की को धर्म बदलने के लिए दबाव डालने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी वह न्यायिक हिरासत में है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी और नाबालिग लड़की उत्तर प्रदेश के एक ही गांव के रहने वाले हैं. दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध था. इसके बाद दोनों उत्तर प्रदेश से निकलकर पहले कर्नाटक पहुंचे और बाद में पुणे आ गए.

पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान युवक ने नाबालिग लड़की से अपना धर्म बदलने के लिए कहा. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए लड़की को किस तरह प्रभावित करने की कोशिश की गई और इसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं.

सीनियर इंस्पेक्टर अमोल मोरे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 की धारा 3 और 9(2) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा पीड़िता के नाबालिग होने के कारण आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं.

विज्ञापन

महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 में जबरदस्ती, धोखाधड़ी, बल प्रयोग, धमकी, गलत जानकारी देने, अनुचित प्रभाव या किसी तरह का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाई गई है. इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

महाराष्ट्र सरकार ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून का नोटिफिकेशन 31 जुलाई जारी किया गया था. यह 1 अगस्त से राज्य में लागू हो गया. कानून लागू होने के महज कुछ दिनों बाद 5 अगस्त को पुणे पुलिस ने इसके तहत पहली FIR दर्ज की. पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

मामले में आगे की जांच जारी है. जांच अधिकारी कथित धर्म परिवर्तन की कोशिश से जुड़े घटनाक्रम, उपलब्ध सबूतों और लड़की को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर अपनाए गए तरीकों की पड़ताल कर रहे हैं. पुणे में दर्ज यह FIR नए कानून के तहत महाराष्ट्र का पहला मामला है.

---- समाप्त ----

ताज़ा हिंदी समाचार »

विज्ञापन

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें