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सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी सुनवाई, फरार आरोपियों के खिलाफ मृत पीड़िता के बयान का इस्तेमाल संभव
कोलकाता पुलिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय में कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया गया हैं, जिसमें मृत पीड़िता के बयान का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया था।

सौजन्य से:- Deccan Herald
पूर्व मुकदमे में मृत पीड़िता के बयान का इस्तेमाल फरार आरोपियों के खिलाफ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने 2012 के कुख्यात कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले में फरार आरोपियों के मुकदमे में पीड़िता की गवाही के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।
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