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उत्तराखंड हाई कोर्ट को शंका- 'एक्टिविस्ट को किन नियमों के तहत हिरासत में लिया?'

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को एक एक्टिविस्ट को उत्तराखंड पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लेने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि उसे किन हालात और कानून के नियमों के तहत हिरासत में लिया गया था।

20 जुलाई 2026 को 04:13 pm बजे
उत्तराखंड हाई कोर्ट को शंका- 'एक्टिविस्ट को किन नियमों के तहत हिरासत में लिया?'

सौजन्य से:- Jansatta

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को एक एक्टिविस्ट को उत्तराखंड पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लेने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि उसे किन हालात और कानून के नियमों के तहत हिरासत में लिया गया था? उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए सोनम वांगचुक और CJP के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया था। प्रभात ध्यानी अपने दो साथियों के साथ ऋषिकेश से नई दिल्ली के लिए ट्रेन में सवार हुए थे।

रविवार शाम को पुलिस ने लिया हिरासत में

हालांकि बाद में उनके साथियों ने उनके परिवार को बताया कि प्रभात ध्यानी को रविवार शाम 5.15 बजे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर अनजान पुलिसवालों ने हिरासत में ले लिया था। चूंकि परिवार के लोग उनसे संपर्क नहीं कर पाए या उनका पता नहीं लगा पाए, इसलिए संगठन के सेक्रेटरी ने सोमवार को याचिका दायर की।

याचिका में कहा गया, “बार-बार कोशिश करने के बाद भी याचिकाकर्ता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि उसे किस अथॉरिटी के तहत हिरासत में लिया गया है, उसे कहां रखा गया है, उसे हिरासत में क्यों रखा गया, या उसकी अभी की फिजिकल कंडीशन क्या है। इस तरह पूरी तरह से जानकारी न देना मनमाना, कानून के खिलाफ और उसके संवैधानिक और लीगल अधिकारों का उल्लंघन है।”

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रवींद्र मैथानी और सिद्धार्थ साह की डिवीजन बेंच को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उन्हें एक टेलीफोन कॉल आया था कि पुलिस प्रभात ध्यानी को रिहा करने जा रही है और डॉक्यूमेंट प्रोसेस चल रहा है। राज्य के वकील ने कहा कि उसे रिहा कर दिया गया है और वह अपनी मां की कस्टडी में है।

किन नियमों के तहत हिरासत में लिया गया?- कोर्ट सख्त

कोर्ट ने राज्य से याचिकाकर्ता के पकड़े जाने और रिहाई से जुड़े पूरे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर रखने को कहा। कोर्ट ने कहा, “कोर्ट यह भी जानना चाहेगा कि एक व्यक्ति को उसकी मां की कस्टडी में क्यों दिया गया और उसे रिहा क्यों नहीं किया गया? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि किन हालात में और कानून के किन नियमों के तहत प्रभात ध्यानी को हिरासत में लिया गया था?”

यह मामला मंगलवार के लिए लिस्टेड है। याचिका में कहा गया है कि प्रभात ध्यानी को रामनगर पुलिस ने वारंट के आधार पर कस्टडी में रखा है। प्रभात ध्यानी की पत्नी, उमा रानी ने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए पुलिस को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वे बताएं कि डिटेनी कहां है। याचिकाकर्ता ने रामनगर पुलिस स्टेशन जाने की भी कोशिश की और आग्रह की कि वे डिटेनी के ठिकाने और उस अथॉरिटी के बारे में बताएं जिसके तहत उसे डिटेन किया गया था।

याचिका में कहा गया है, “हालांकि, पुलिस स्टेशन में मौजूद अधिकारियों ने न तो कोई रिप्रेजेंटेशन जारी करके रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, न ही उसे रिसीव किया, और न ही डिटेनी के बारे में कोई जानकारी दी। रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करने से इनकार करने और डिटेनी की कस्टडी के बारे में जानकारी छिपाने का रेस्पोंडेंट अधिकारियों का बर्ताव यह दिखाता है कि डिटेंशन किस तरह से मनमाने और साफ़ नहीं तरीके से किया गया है।”

यह भी पढ़ें: ‘गाली-गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल अश्लीलता नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 294 के तहत अपराध की व्याख्या स्पष्ट की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अपशब्द, अभद्र भाषा और अश्लील गालियां, चाहे वे कितनी भी आपत्तिजनक क्यों न हों, अश्लीलता नहीं मानी जाएंगी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की कि सिर्फ गाली-गलौज या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना इस धारा के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं माना जा सकता। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

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