नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार पर पिता को 20 साल की सजा
ओडिशा पोक्सो कोर्ट ने एक पिता को बार-बार बलात्कार और छेड़छाड़ के लिए दोषी ठहराया और 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि जब बच्चे को अपने परिवार के सदस्य द्वारा पीड़ा झेलनी पड़ती है, तो कानून की आवाज दृढ़ और सख्त होनी चाहिए।

सौजन्य से:- Live Law
'भरोसे के साथ अकथनीय विश्वासघात': ओडिशा पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी से बार-बार बलात्कार करने पर पिता को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
27 जून 2026 10:00 पूर्वाह्न IST
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27 जून 2026 10:00 पूर्वाह्न IST
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ('POCSO अधिनियम') के तहत गठित ओडिशा की एक विशेष अदालत ने एक पिता को बार-बार बलात्कार और छेड़छाड़ करने के लिए दोषी ठहराते हुए कहा, "जब एक बच्चे को अपने ही पूर्वज के हाथों इस तरह की पीड़ादायक गिरावट झेलने की निंदा की जाती है, तो कानून की आवाज अडिग, पूर्ण दृढ़ता के साथ गूंजनी चाहिए।"
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