सुप्रीम कोर्ट नाराज है दीवानी मामलों की धीमी सुनवाई पर
सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी मामले की सुनवाई की गति पर हैरानी जताते हुए कहा है कि इस रफ्तार पर तो घोंघा भी सवाल उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाणिज्यिक मामले में फर्म की अपील को खारिज करने का आदेश दिया है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की गति बहुत धीमी है और पेश किए जाने वाले दस्तावेज की प्रासंगिकता पर विचार किया जाना चाहिए।

सौजन्य से:- Jagran
'इस रफ्तार पर तो घोंघा भी सवाल उठा सकता है', दीवानी मामलों की धीमी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
सुप्रीम कोर्ट ने एक दीवानी मामले की धीमी सुनवाई पर हैरानी जताते हुए कहा कि इस रफ्तार पर तो घोंघा भी सवाल उठा सकता है। ...और पढ़ें
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी मामले की धीमी गति पर जताई हैरानी।
- अदालत ने कहा, सुनवाई की रफ्तार पर घोंघा भी सवाल उठा सकता है।
- 2015 के मुकदमे में 2026 तक सबूत पेश होने की प्रक्रिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक दीवानी मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को मुकदमे की धीमी गति पर हैरानी जताई। कहा कि सुनवाई जिस रफ्तार से चल रही है, उस पर तो घोंघा भी सवाल उठा सकता है। स्थिति यह है कि 2015 में दायर मुकदमे में वादी द्वारा सुबूत पेश करने की प्रक्रिया 2026 तक जारी है।
जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गौर किया कि मई 2015 में शुरू हुए इस मुकदमे को जनवरी 2018 में 'वाणिज्यिक अदालतों के अधिनियम, 2015' के तहत वाणिज्यिक मुकदमे के तौर पर नया नंबर दिया गया और रजिस्टर किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपील
पीठ ने एक निजी फर्म द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फरवरी 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में फर्म ने अतिरिक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लाने और लंबित मुकदमे में गवाह को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाने की अर्जी दी थी। इस अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने फर्म की उन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया, जिनमें कहा गया था कि पेश किए जाने वाले दस्तावेज की प्रासंगिकता पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिस दस्तावेज को पेश करने की मांग की गई थी, वे फर्म के पास ही थे।
खबरें और भी
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- एशियाई खेलों की घुड़सवारी टीम चयन मामले की सुनवाई से हटे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
ताज़ा ख़बरें
- सर्वर त्रुटि 500: बाद में पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – कृपया बाद में पुनः प्रयास करें
- सर्वर पर 500 त्रुटि: पृष्ठ लोड नहीं हो पाया
- 500 सर्वर त्रुटि – पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500: पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या, कृपया पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या
- राष्ट्रीय लोक अदालत: महराजगंज में मामलों के तेज निपटारे की पहल

