शब्बीर शाह को अनावश्यक हथकड़ी न लगाई जाए : अदालत
शब्बीर शाह को अनावश्यक हथकड़ी न लगाई जाए : अदालत जम्मू की विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल या अदालत ले जाते समय अनावश्यक रूप से हथ…

सौजन्य से:- Hindustan
शब्बीर शाह को अनावश्यक हथकड़ी न लगाई जाए : अदालत
जम्मू की विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल या अदालत ले जाते समय अनावश्यक रूप से हथकड़ी न लगाने का निर्देश दिया है। शाह ने उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का हवाला दिया। यह आदेश 18 अगस्त को पारित हुआ था।
जम्मू, एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जम्मू स्थित विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को कोट भलवाल जेल से अस्पताल या अदालत ले जाते समय अनावश्यक रूप से हथकड़ी न लगाई जाए। यह आदेश शाह की उस याचिका पर आया है जिसमें उसने कहा था कि हथकड़ी लगाने से उसे दर्द हो सकता है तथा उसके स्वास्थ्य को और नुकसान हो सकता है। 74 वर्षीय शाह ने अपनी उम्र और उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सर्वाइकल और लंबर स्पोंडिलाइटिस जैसी कई बीमारियों का हवाला दिया था। विशेष एनआईए अदालत जम्मू के न्यायाधीश प्रेम सागर ने 18 अगस्त को यह निर्देश पारित किया।शाह
को एनआईए ने अप्रैल में श्रीनगर के नाज क्रॉसिंग पर एक आतंकवादी के अंतिम संस्कार के दौरान हुई भीड़ हिंसा और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी से संबंधित तीन दशक पुराने मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। शाह की यह गिरफ्तारी एनआईए के अन्य मामलों में लगभग सात साल जेल की सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद हुई थी।
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