नेशनल लोक अदालत: मिनटों में केस निपटेंगे, दिल्ली में 10 अक्टूबर, बाकी राज्यों में 12 सितंबर
नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया बैंक केस, चेक बाउंस, बिजली बिल, ट्रैफिक चालान और तलाक‑सिवाय पारिवारिक विवादों को जल्दी निपटाया जा सकेगा। इच्छुक पक्ष ऑनलाइन NALSA साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार, केस पेपर आदि साथ ले जाएँ। दिल्ली में यह सत्र 10 अक्टूबर को, जबकि अन्य राज्यों में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होगा।

सौजन्य से:- ABP News
नेशनल लोक अदालत की तारीख कर लें नोट, मिनटों में खत्म होंगे केस और चालान
क्या आपका पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक चालान या फिर बिजली बिल से जुड़ा कोई केस पेंडिंग है तो आपके लिए अच्छी खबर है. ऐसे ही मामलों को जल्दी निपटाने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.
- दिल्ली में लोक अदालत 10 अक्टूबर को होगी।
अगर आपका कोई बैंक से लेकर ट्रैफिक चालान से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ है तो यह जानकारी आपके काम की है. क्योंकि कुछ ही दिन में नेशनल लोक अदालत आयोजित होने वाली है, जिसमें आप इन सभी मामलों का निपटारा करवा सकते हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि लोक अदालत में कौन-कौन से मामलों का समाधान होगा और किस दिन लोक अदालत लगने वाली है.
किन मामलों का होगा समाधान?
लोक अदालत में कई सारे मामलों का समाधान कराया जा सकता है इनमें शामिल है...
- बैंक केस
- चेक बाउंस
- बिजली बिल
- ट्रैफिक चालान
- पैसे वापस न करने से जुड़े मामले
- पारिवारिक विवाद ( तलाक को छोड़कर)
- ध्यान रखें, किसी भी मामले को तभी निपटाया जा सकेगा, जब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो.
यहां करें रजिस्ट्रेशन
अगर आपको भी अपना मामला लोक अदालत में ले जाना है तो इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सबसे पहले आप NALSA की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको टोकन और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है. वहीं अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जिले की अदालत में जाकर वकील से संपर्क कर सकते हैं. वहां पर अपने मामले से जुड़े कागजात दिखाए और कोर्ट में मामला रखने के लिए पूरे प्रोसेस की जानकारी ले लीजिए.
कब लगेगी नेशनल लोक अदालत?
बता दें कि ये नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप दिल्ली से हैं तो DSLSA यानी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली में होने वाली लोक अदालत को टाल दिया गया है. यानी अब दिल्ली में 10 अक्टूबर को लगेगी. दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में ये 12 सितंबर को ही आयोजित होने वाली है.
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इन दस्तावेजों को ले जाना न भूलें
- आधार कार्ड
- केस पेप
- लोन एग्रीमेंट
- पुराने बिलों के भुगतान रसीद
- नोटिस
- मामले से जुड़े सबूत
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