एमपी/एमएलए कोर्ट ने जयराम महतो सहित चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर गिरफ्तारियों पर रोक से इनकार किया
विशेष न्यायाधीश ने जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद तत्काल राहत नहीं दी। अभियोजन पक्ष ने रोक की मांग को खारिज कर केस डायरी की माँग की, जिससे आगे की सुनवाई होगी।

सौजन्य से:- ETV Bharat
जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर नहीं आया फैसला, कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से किया इनकार
जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से अदालत ने इनकार किया.नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 1, 2026 at 7:00 PM IST
धनबादः डुमरी विधायक जयराम महतो को मंगलवार को अग्रिम जमानत के मामले में अदालत से तत्काल राहत नहीं मिल सकी. एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी तलब कर ली और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
अधिवक्ता द्वारा आरोपियों को राहत देने की मांग
अदालत में जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा. उन्होंने मामले में आरोपियों को तत्काल राहत देने और गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की. वहीं, अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने इसका विरोध करते हुए अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की दलील रखी.
जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया
यह मामला बरवाअड्डा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाने में कांड संख्या 146/26 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.
पुलिस से केस डायरी की मांग
लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने ईटीवी भारत से हुई बातचीत में बताया कि विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. विरोध के बाद अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया. साथ ही पुलिस से केस डायरी की मांग की गई, जिसके बाद जमानत पर सुनवाई होगी.
विधायक के समर्थकों ने थाना परिसर में किया था हंगामा
पुलिस के अनुसार, आरोप है कि विधायक ने थाना परिसर में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया. साथ ही, हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए अपने समर्थकों से कहा गया. पुलिस का दावा है कि इसके बाद विधायक के समर्थकों ने थाना परिसर में हंगामा किया और पुलिसकर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई.
अदालत ने कोई अंतिम राहत नहीं दी
इसी मामले में जयराम महतो और अन्य आरोपियों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था. मंगलवार को इसी याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम राहत नहीं दी है. अब केस डायरी आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी.
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