भागदौड़ से भगोड़ा घोषित, अब नया मुकदमा
एक आरोपी को भगोड़ा घोषित करने के बाद नए मुकदमे के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने आरोपी की संपत्ति की जानकारी मांगी है और मामले की आगे की जांच के लिए हेड कांस्टेबल को नियुक्त किया गया है।

सौजन्य से:- Live Hindustan
अदालत में पेश न होने पर आरोपी को भगोड़ा घोषित
फरीदाबाद में एक आरोपी को अदालत में बार-बार गैरहाजिर रहने के कारण भगोड़ा घोषित किया गया है। पुलिस ने संबंधित थाना प्रभारी को नए मुकदमे के आदेश दिए हैं। अदालत ने आरोपी की संपत्ति की जानकारी भी मांगी है और मामले की आगे की जांच के लिए हेड कांस्टेबल को नियुक्त किया गया है।
फरीदाबाद,अशोक जैन। अदालत के बार-बार समन और बुलावे के बावजूद अदालत में पेश न होने पर एक आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इसके बाद अदालत के आदेश पर खेड़ीपुल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 20 मार्च 2022 को खेड़ीपुल थाना में मुकदमा संख्या 159 जुआ अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव की अदालत में विचाराधीन था।
अदालत की कार्रवाई
सुनवाई के दौरान आरोपी पार्थ सिंह निवासी अमर नगर, पल्ला, फरीदाबाद, लगातार अदालत से गैरहाजिर रहा। कई अवसर दिए जाने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।
प्रस्तावित निर्देश
इसी के चलते 20 नवंबर 2025 को अदालत ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए। अदालत ने आरोपी की चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए तथा मामले से संबंधित सूचना अदालत की ऑनलाइन प्रणाली पर अपलोड कराने का आदेश दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच हेड कांस्टेबल तुहीराम को सौंपी गई है। अब आरोपी की गिरफ्तारी और अदालत के आगामी आदेशों के अनुपालन की कार्रवाई की जाएगी।
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