सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, अतहर खान की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
अतहर खान, जो 2020 के उत्तर‑पूर्वी दिल्ली दंगों के साजिश केस में आरोपी हैं, ने जमानत के लिये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। हाई कोर्ट के 7 जुलाई के आदेश में जमानत से इंकार के बावजूद, SC ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर इस निर्णय पर जवाब मांग लिया है।

सौजन्य से:- Navbharat Times
दिल्ली दंगा केस में आरोपी अतहर खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। अतहर ने जमानत पाए दूसरे आरोपियों का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली: 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। यह नोटिस अतहर खान की उस अपील पर जारी किया गया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 7 जुलाई के अपने फैसले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
यह मामला 'अतहर खान बनाम स्टेट (NCT ऑफ दिल्ली)' है और इसका संबंध फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे की कथित बड़ी साजिश से है। अतहर खान पर खान पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), भारतीय दंड संहिता (IPC), शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अतहर की याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 7 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था वहीं ट्रायल कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था। 7 जुलाई को सुनाए फैसले में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
FIR संख्या 59/2020 से जुड़ा यह मामला है, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और दूसरी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप भी शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अतहर का मामला उन सह-आरोपियों से अलग है, जिन्हें हाल के महीनों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
लेखक के बारे मेंपंकज सिंहपंकज सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट एडिटर हैं। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर काम करने का 19 साल का अनुभव है। पंकज सिंह ने साल 2021 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जॉइन किया था। अभी वह सेंट्रल टीम में नेशनल और दिल्ली की खबरों पर बारीक नजर रखते हैं साथ ही शिफ्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले वह आज तक डिजिटल में शिफ्ट हेड की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने दिल्ली, यूपी समेत दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनावों का कवरेज किया है। रिपोर्टिंग के दौरान कई वर्षों तक दिल्ली सरकार कवर किया है। देश के राजनीतिक घटनाक्रम पर विश्लेषण करना पंकज सिंह की प्राथमिकता रहती है।
विशेषज्ञता- राजनीति की खबरों पर अच्छी पकड़ के साथ करंट अफेयर्स और ग्राउंड रिपोर्टिंग का अच्छा खासा अनुभव है।
पत्रकारिता अनुभव: प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 19 साल से कार्यरत
भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अलग-अलग संस्थानों में काम किया। करियर की शुरुआत हिंदी डेली आज समाज (इंडिया न्यूज ग्रुप) से हुई। अलग-अलग बीट पर रिपोर्टिंग करते हुए दिल्ली सरकार कई वर्षों तक कवर किया। इस दौरान कई स्पेशल स्टोरी पर काम किया जिसे फ्रंट पेज पर जगह मिली। ETV भारत में यूपी डेस्क पर बतौर शिफ्ट हेड काम किया। इसके बाद आज तक डिजिटल में शिफ्ट इंचार्ज की भूमिका में रहे। आज तक के बाद एनबीटी के साथ सफर जारी है।... और पढ़ें
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