अपर सत्र न्यायाधीश ने मलखान को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये दंड दिया
2019 में गहोरा गांव के युवक राजाराम के पुत्र आकाश के खिलाफ चाकू से हुए हमला पर मुकदमा चलाकर न्यायालय ने अभियुक्त मलखान को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये दंड सुनाया, जिसमें से आधी राशि मृतक की मां को दी जाएगी।

सौजन्य से:- livehindustan.com
Hardoi News: हत्यारोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Hardoi News: 25 हजार रुपये अर्थदंड, आधी धनराशि मृतक की मां को मिलेगी 25 हजार रुपये अर्थदंड, आधी धनराशि मृतक की मां को मिलेगी 25 हजार रुपये अर्थदंड, आधी धनराशि मृत
Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। 2019 में हुई युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 योगेंद्र चौहान ने अभियुक्त मलखान को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शाहाबाद थाना क्षेत्र के गहोरा गांव निवासी राजाराम ने 18 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमे बताया था कि गांव के ही मलखान पुत्र रामपाल से कई वर्षों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते 18 जनवरी की सुबह करीब 8:30 बजे मलखान ने प्राथमिक पाठशाला के सामने राजाराम के पुत्र आकाश के सीने पर चाकू से वार कर दिया।
गंभीर चोट लगने से आकाश की मौत हो गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह गौर तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुना। शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह के अनुसार बाद न्यायालय ने मलखान को भादवि और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया। इसके बाद उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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