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सार्वजनिक मार्ग पर ट्रेलर खड़ा करने के लिये ओम प्रकाश पर तीन हजार रुपये का जुर्माना

गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना में सार्वजनिक मार्ग पर ट्रेलर खड़ा कर यातायात बाधित करने के अपराध में ओम प्रकाश को प्रथम श्रेणी अनुराग की अदालत ने तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

4 सितंबर 2026 को 02:31 pm बजे
सार्वजनिक मार्ग पर ट्रेलर खड़ा करने के लिये ओम प्रकाश पर तीन हजार रुपये का जुर्माना

सौजन्य से:- Amar Ujala

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Gurugram News: सार्वजनिक मार्ग बाधित करने पर अदालत ने लगाया तीन हजार रुपये का जुर्माना

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अदालत से-

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग की अदालत ने राजस्थान के अलवर निवासी ओम प्रकाश पर यह जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 13 दिसंबर 2024 को कांस्टेबल सनी और एक अन्य पुलिसकर्मी चालान कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सार्वजनिक स्थान पर एक ट्रेलर खड़ा मिला। इससे यातायात बाधित हो रहा था और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत में आरोप समझाए जाने पर ओम प्रकाश ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग की अदालत ने राजस्थान के अलवर निवासी ओम प्रकाश पर यह जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 13 दिसंबर 2024 को कांस्टेबल सनी और एक अन्य पुलिसकर्मी चालान कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सार्वजनिक स्थान पर एक ट्रेलर खड़ा मिला। इससे यातायात बाधित हो रहा था और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत में आरोप समझाए जाने पर ओम प्रकाश ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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