पटियाला कोर्ट ने 2021 के दहेज मौत मामले में सुरेंद्र यादव को दोषी ठहराया
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैयद जिशान अली वारसी ने सुरेंद्र यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और 498ए के तहत दहेज मृत्यु और पति द्वारा क्रूरता के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने दहेज की मांग और पत्नी पूजा की आत्महत्या के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया।

सौजन्य से:- Amar Ujala
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Delhi NCR News: अदालत ने 2021 के दहेज मौत मामले में व्यक्ति को दोषी ठहराया
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2021 के एक दहेज मौत मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैयद जिशान अली वारसी ने सुरेंद्र यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज मृत्यु) और 498ए (पति द्वारा क्रूरता) के तहत दोषी ठहराया।अदालत ने कहा कि दहेज की मांग और पत्नी की आत्महत्या से ठीक पहले हुई क्रूरता के बीच तुरंत निकट का संबंध स्थापित हो गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी आदतन जुआरी और शराबी था तथा वह अपनी पत्नी पूजा के साथ अक्सर मारपीट करता था। मामला 2021 का है, जिसमें पूजा ने आत्महत्या कर ली थी। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दहेज और क्रूरता से जुड़े तथ्यों को पर्याप्त माना।
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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2021 के एक दहेज मौत मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैयद जिशान अली वारसी ने सुरेंद्र यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज मृत्यु) और 498ए (पति द्वारा क्रूरता) के तहत दोषी ठहराया।अदालत ने कहा कि दहेज की मांग और पत्नी की आत्महत्या से ठीक पहले हुई क्रूरता के बीच तुरंत निकट का संबंध स्थापित हो गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी आदतन जुआरी और शराबी था तथा वह अपनी पत्नी पूजा के साथ अक्सर मारपीट करता था। मामला 2021 का है, जिसमें पूजा ने आत्महत्या कर ली थी। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दहेज और क्रूरता से जुड़े तथ्यों को पर्याप्त माना।
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