बेतिया में कल लोक अदालत: ट्रैफिक चालानों पर 50% छूट
बेतिया जिले में कल 12 सितंबर को ट्रैफिक संबंधित मामलों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी अमित राज के अनुसार, 13 जून 2026 से पहले जारी हुए चालानों पर 50 प्रतिशत जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। सभी मान्य चालान नो पार्किंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल लोडिंग, बिना DL तथा प्रदूषण सम्बंधी उल्लंघन के मामलों पर लागू हैं।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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लोक अदालत का कल आयोजन, तैयारियां पूरी
बेतिया2 घंटे पहले
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बेतिया|ट्रैफिक संबंधित मामलों के निष्पादन को लेकर कल यानी 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। ट्रैफिक संबंधित किसी प्रकार के चालान को 50 फीसदी छूट के जमा किया जा सकता है। इसके लिए 12 सितंबर को जिले के कलेक्ट्रेट के स
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जिला परिवहन पदाधिकारी अमित राज ने बताया कि अदालत की तैयारी पूरी कर ली गयी है। उन्होंने बताया कि वैसे चालान जो 13 जून 2026 से पहले का है, उसी चालान पर 50 फीसदी जमा करने की सुविधा है। इसमें नो पार्किंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल लोडिग, बिना डीएल, प्रदूषण आदि का चालान ही मान्य है।
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