बिहार में राष्ट्रीय लोक अदालत: 12 सितंबर को 37 जिलों में 30 ट्रैफिक चालान काउंटर के साथ तेज़ न्याय
12 सितंबर को बिहार के 37 जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें 4,99,736 प्री‑लिटिगेशन मामलों में से 50 हज़ार से अधिक को निपटाने का लक्ष्य है। पटना के गांधी मैदान में ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए 30 विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, और पुराने सुलहनीय मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी शिविरों में पेयजल, सफाई और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

सौजन्य से:- Jagran
बिहार के 37 जिलों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पटना में ट्रैफिक चालान के लिए 30 काउंटर
बिहार के 37 जिलों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें 50 हजार से अधिक मामलों ...और पढ़ें
HighLights
- 12 सितंबर को बिहार के 37 जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत।
- 50 हजार से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित।
- पटना में ट्रैफिक चालान के लिए 30 विशेष काउंटर।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के 37 जिलों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्री-लिटिगेशन के 4,99,736 मामलों को चिन्हित किया गया है। इनमें 50 हजार से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) के अधिकारियों के अनुसार, मामलों के निष्पादन का आंकड़ा एक लाख तक पहुंचने की संभावना है। इस वर्ष यह तीसरी बार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। सभी जिलों में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
10, 20 और 30 साल पुराने सुलहनीय मामलों पर भी फोकस
बीएसएलएसए के सदस्य सचिव पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर जरूरतमंद लोगों को सुलभ, निःशुल्क और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इस बार लंबे समय से लंबित सुलहनीय मामलों के निपटारे पर भी विशेष जोर दिया गया है।
लोक अदालत में 10, 20 और 30 वर्ष पुराने सुलहनीय मामलों के निष्पादन की भी तैयारी की गई है। संबंधित पक्षकार अपने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में पहुंच सकते हैं।
सभी शिविरों में पेयजल और चिकित्सा की व्यवस्था
बीएसएलएसए के संयुक्त सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि आम लोगों की सुविधा को देखते हुए सभी शिविरों में पेयजल और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रहेगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
जिन मामलों के लिए पक्षकारों को पहले नोटिस भेजा गया है, वे आवश्यक दस्तावेज लेकर लोक अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा समझौता योग्य यानी कम्पाउंडेबल मामलों के पक्षकार सीधे लोक अदालत पहुंचकर भी मामले का निष्पादन करा सकते हैं।
पटना में ट्रैफिक चालान के लिए 30 काउंटर
पटना के गांधी मैदान में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 30 काउंटर बनाए जाएंगे। चालान का निपटारा कराने पहुंचने वाले लोगों को चालान, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड समेत आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे।
इस व्यवस्था से बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालान के मामलों के निपटारे की उम्मीद है। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को सीधे लोक अदालत में पहुंचकर भी निष्पादित कराया जा सकता है।
आपसी समझौते से होगा मामलों का सरल समाधान
बीएसएलएसए के रजिस्ट्रार आशुतोष कुमार रवि ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का सरल और त्वरित समाधान पा सकते हैं। इससे लोगों के समय और खर्च दोनों की बचत होती है।
लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का निपटारा किया जाता है, जिनमें कानून के तहत समझौते की गुंजाइश होती है। बैंक ऋण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली-पानी बिल और पारिवारिक विवाद समेत कई तरह के मामले इसमें शामिल हैं।
इन मामलों का हो सकेगा निष्पादन
- बैंक ऋण, कर्ज वसूली और क्रेडिट कार्ड से जुड़े विवाद
- चेक बाउंस के समझौता योग्य मामले
- मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े मुआवजा मामले
- बिजली, पानी और टेलीफोन बिल से जुड़े विवाद
- वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद
- भरण-पोषण से जुड़े मामले
- श्रम एवं सेवा संबंधी विवाद
- धन की वसूली तथा अन्य दीवानी मामले
- समझौता योग्य आपराधिक मामले
- राजस्व एवं अन्य ऐसे विवाद, जिनमें कानून के तहत समझौता संभव है
यह भी पढ़ें- पटना में 16 लाख चालान पेंडिंग, फिर भी नहीं सुधरी ड्राइविंग; लोक अदालत में मिलेगी 50% छूट
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