लोक अदालत से पहले अपने चालान की स्थिति जांचें—पुलिस ने दिया आसान मार्गदर्शन
12 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में चालान निपटाने से पहले Parvahan eChallan पोर्टल पर चालान नंबर या वाहन नंबर डाल कर वर्तमान स्टेटस देखें। यदि ‘Transfer to Regular Court’ या ‘Contested’ दिखे तो वह लोक अदालत में पेश करने योग्य है; अन्यथा Virtual Courts पोर्टल से स्टेटस बदलें या सीधे जिला न्यायालय के हेल्पडेस्क पर जाकर मदद ले सकते हैं।

सौजन्य से:- ABP News
लोक अदालत जाने से पहले चेक कर लें अपना चालान, पुलिस वाले ने दी टिप्स
अगर आप भी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा करवाने जाने वाले हैं, तो उससे पहले अपने चालान का मौजूदा स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है. जानिए पूरी प्रक्रिया.
- पात्रता हेतु वर्चुअल कोर्ट पोर्टल से चालान की स्थिति बदलें।
क्या आपका भी ट्रैफिक चालान काफी समय से पेंडिंग है और आप जल्द से जल्द उसका निपटारा करवाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है. आने वाली 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जहां पर आप चालान से लेकर बिजली बिल तक का निपटारा करवा सकते हैं, लेकिन लोक अदालत में जानें से पहले कुछ जरूरी काम कर लें.
दरअसल, एबीपी न्यूज़ से बातचीत में एक पुलिसकर्मी ने बताया की लोक अदालत जाने से पहले अपनी गाड़ी का चालान चेक करना कितना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको इस बात की जानकारी होगी कि आपके चालान की मौजूदा स्थिति क्या है और क्या लोक अदालत में पेश करने के लिए पात्र है भी या नहीं.
कैसे चेक करें चालान का स्टेटस?
चालान का स्टेटस चेक करने के लिए आप Parvahan eChallan Portal पर जा सकते हैं और कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके पता कर सकते हैं.
- सबसे पहले आप Parvahan eChallan Portal पर जाएं.
- फिर Challan Number या Vehicle Number दर्ज करें.
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर कैप्चा दिखाई देगा उसे भरें.
- फिर Get Details पर क्लिक करके आपको पेंडिंग चालान से जुड़ी जानकारी नजर आएंगी.
क्या चालान कोर्ट में पेश करने के लिए पात्र है?
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल चालान पेंडिंग है या नहीं देख लेना काफी है तो असल में ऐसा नहीं है. अगर आपको अपने चालान का निपटारा लोक अदालत में करवाना है तो आपको Virtual Court या संबंधित पोर्टल पर उसका स्टेटस चेक करना होगा. अगर चालान के सामने Transfer to Regular Court या Contested लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका चालान कोर्ट में पहुंच गया है और लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र है.
अगर वहीं चालान के सामने Pending या Sent to Court लिखा हुआ है तो समझ जाएं कि अभी आपका चालान लोक अदालत के लिए पात्र नहीं है. इसका कारण है कि इसके आगे का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है. लेकिन ऐसी स्थिति में परेशान होने की बजाय आप अपने चालान के स्टेटस को ऑनलाइन बदलें.
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कैसे बदले स्टेटस?
- इसके लिए सबसे पहले Virtual Courts Portal पर जाएं.
- फिर अपना राज्य और संबंधित विभाग चुनें.
- इसके बाद CNR नंबर या चालान नंबर से अपना चालान सर्च करें.
- फिर चालान से जुड़ी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी.
- आपको View का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद Contest the case या Send to court का ऑप्शन चुनें.
- इसके बाद आपके चालान को रेगुलर कोर्ट में भेजने का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है.
- अगर स्टेटस बदल जाता है तो आपका चालान लोक अदालत के लिए पात्र हो जाएगा.
स्टेटस नहीं बदला तो क्या करें?
अगर ऑनलाइन आपके चालान का स्टेटस नहीं बदलता है तभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप सीधे 12 सितंबर को अपने पास के जिला न्यायालय में चालान का प्रिंटआउट लेकर पहुंच सकते हैं. वहां पर Help Desk पर मौजूद स्टाफ से अपने चालान की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं. अगर संभव हुआ तो वे आपके चालान को लोक अदालत में पेश करने के लिए आगे की प्रक्रिया में मदद करेंगे.
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