Bengal में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सख्त कानून लागू हुआ
पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा और असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा।

सौजन्य से:- ndtv.in
- पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर आज से एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है.
- इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा.
- साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा.
West Bengal Anti Crime Law: पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर आज से एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है. इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा. साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा. कुछ दिनों पहले बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार बनी बीजेपी की सरकार का यह एक अहम फैसला बताया जा रहा है. कागजों में इस कानून का नाम पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act) है. लेकिन आम बोल-चाल में इसे एंटी क्राइम लॉ या गुंडा दमन कानून कहा जा रहा है.
बिना चार्जशीट या मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने की शक्ति
इस कानून के तहत पुलिस को बिना चार्जशीट या मुकदमा चलाए संदिग्धों को 1 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति दी गई है. साथ ही
अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने और दंगों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई के लिए संपत्तियों को कुर्क या तोड़ने का प्रावधान है.
अपराधियों को जिलाबदर करने का भी अधिकार
इस कानून के तहत पुलिस के पास आदतन अपराधियों और गुंडों को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों या जिलों से बाहर निकालने का आदेश देने का अधिकार भी मिलेगा. साथ ही संभावित अपराध या दंगों को रोकने के लिए पुलिस को घटना घटने से पहले ही संदिग्धों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है.
भाजपा सांसद ने कहा था- भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई
बीते दिनों इस कानून की पैरवी करते हुए भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा था कि बंगाल में पहले की सरकार में गुंडागर्दी होती थी. भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई. जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, वह पैसा सरकार के खजाने में आएगा, जहां से जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा.
यह भी पढे़ं - 'बंगाल में लागू होगा UCC, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ भी बनेगा सख्त कानून...': CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
इल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने इत्तेहाद‑ए‑मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज, 'सर‑तन‑से‑जुदा' नारे को राष्ट्रीय एकता की चुनौती माना

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद पर डॉक्टर‑हिंसा केस में जमानत पर कड़ी चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा को कड़ा संदेश: नेताओं को जवाबदेह ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने 3‑महीने की सीमा तय की, फिर फैसला देने में दो साल लगाए

लाम डोंग प्रांत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के प्रचार-प्रसार के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: विदेश में लापता भारतीय की जाँच का कानूनी आधार क्या?

शिमला कोर्ट ने शादी के झांसे के आरोप में आरोपी को बरी किया

हाईकोर्ट ने तय किया: शरिया कोर्ट नहीं बना सकता वैध तलाक, केवल धार्मिक राय दे सकता है
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने दो साल की देरी के बाद 3‑महीने की सीमा तोड़ते हुए आदेश सुनाया
- साइंस‑आधारित जांच व निजता: सुप्रीम कोर्ट ने किया जरूरी संतुलन पर ज़ोर
- शिवसेना पार्षद के डॉक्टर पर हमले के जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, सड़कों पर ऐसे लोगों का हक नहीं
- छह महीने से अधिक आरक्षित फैसले पर पुनः सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को आवेदन का अधिकार
- 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत: पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का आसान निपटारा और बड़ी छूट
- सुप्रीम कोर्ट ने नगा उग्रवादी होपेसन निंगशेन की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर, अपील तक दिल्ली से बाहर न जाने की शर्त लगाई
- सच्चाई की तलाश में: सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल बाद दुष्कर्म के दोषी को रिहा किया
- हाईकोर्ट ने कहा: क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी मजिस्ट्रेट सीधे तलब कर सकते हैं

