होमअपराधBengal में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सख्त कानून लागू हुआ
अपराध

Bengal में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सख्त कानून लागू हुआ

पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा और असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा।

13 जुलाई 2026 को 02:13 am बजे
Bengal में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सख्त कानून लागू हुआ

सौजन्य से:- ndtv.in

- पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर आज से एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है.

- इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा.

- साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा.

West Bengal Anti Crime Law: पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर आज से एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है. इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा. साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा. कुछ दिनों पहले बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार बनी बीजेपी की सरकार का यह एक अहम फैसला बताया जा रहा है. कागजों में इस कानून का नाम पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act) है. लेकिन आम बोल-चाल में इसे एंटी क्राइम लॉ या गुंडा दमन कानून कहा जा रहा है.

बिना चार्जशीट या मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने की शक्ति

इस कानून के तहत पुलिस को बिना चार्जशीट या मुकदमा चलाए संदिग्धों को 1 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति दी गई है. साथ ही

अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने और दंगों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई के लिए संपत्तियों को कुर्क या तोड़ने का प्रावधान है.

अपराधियों को जिलाबदर करने का भी अधिकार

इस कानून के तहत पुलिस के पास आदतन अपराधियों और गुंडों को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों या जिलों से बाहर निकालने का आदेश देने का अधिकार भी मिलेगा. साथ ही संभावित अपराध या दंगों को रोकने के लिए पुलिस को घटना घटने से पहले ही संदिग्धों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है.

भाजपा सांसद ने कहा था- भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई

बीते दिनों इस कानून की पैरवी करते हुए भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा था कि बंगाल में पहले की सरकार में गुंडागर्दी होती थी. भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई. जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, वह पैसा सरकार के खजाने में आएगा, जहां से जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा.

यह भी पढे़ं - 'बंगाल में लागू होगा UCC, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ भी बनेगा सख्त कानून...': CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
क्षेत्र 8 - थान्ह होआ की जन अदालत: राजनीतिक नेतृत्व का उदाहरण
अपराध

क्षेत्र 8 - थान्ह होआ की जन अदालत: राजनीतिक नेतृत्व का उदाहरण

चार विशेष पीठों का गठन, सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे पुराने मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक ध्यान देने की पहल की
अपराध

चार विशेष पीठों का गठन, सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे पुराने मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक ध्यान देने की पहल की

सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद की सुनवाई
अपराध

सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद की सुनवाई

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
अपराध

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई

राम मंदिर दान विवाद पर तेज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, देशभर की निगाहें
अपराध

राम मंदिर दान विवाद पर तेज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, देशभर की निगाहें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साप्ताहिक आढ़तवार - 6 से 12 जुलाई 2026 के अदालतों के निर्णय
अपराध

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साप्ताहिक आढ़तवार - 6 से 12 जुलाई 2026 के अदालतों के निर्णय

व्यंगात्मक रणनीत‍ियों के दोहराव के माध्यम से साइबर सुरक्षा कानून को कमजोर करने का प्रयास
अपराध

व्यंगात्मक रणनीत‍ियों के दोहराव के माध्यम से साइबर सुरक्षा कानून को कमजोर करने का प्रयास

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: मामला कल सुप्रीम कोर्ट में
अपराध

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: मामला कल सुप्रीम कोर्ट में

ताज़ा ख़बरें