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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वसूली के लिए दायर मुकदमें पर भी कार्यवाही समाप्त करने में बर्बाद समय की वसूली नहीं करेंगे
केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाली मामलों का समाधान ढूँढ़ रही सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी मामले में कार्यवाही को समाप्त करने में समय लग जाए तो भी मुकदमा दायर करने के लिए पैसे वसूली नहीं करेंगे।

सौजन्य से:- Live Law
धारा 14 परिसीमन अधिनियम | कार्यवाही को समाप्त करने में बिताया गया समय वसूली मुकदमा दायर करने से नहीं छोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
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