राष्ट्रीय लोक अदालत में 12 सितंबर को सुलह-समझौते से निस्तारित होंगे विभिन्न वाद
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर
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- बलिया में राष्ट्रीय लोक अदालत | कानूनी विवादों का निपटारा 12 सितंबर
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को:विभिन्न प्रकार के वादों का होगा सुलह-समझौते से निस्तारण
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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश बलिया अनिल कुमार झा के आदेश पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इसमें बैंक वसूली, किरायेदारी, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले शामिल हैं। दीवानी एवं उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद और चेक बाउंस के मामले भी निपटाए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, जनोपयोगी सेवाओं एवं वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण, राजस्व, चकबंदी एवं श्रम वाद, चालानी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद तथा अन्य छोटे-छोटे मामलों का भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकेगा। बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जन सामान्य से अपील की है कि वे अपने अथवा अपने परिचितों के उपरोक्त विवादों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर सस्ती, सुलभ एवं त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठाएं। इस संबंध में जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी द्वारा दी गई।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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