सुप्रीम कोर्ट ने फिरोजाबाद के काँच उद्योगों को दी राहत, 2020 के आवेदन समाप्त
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दायर उन याचिकाओं को निपटा दिया जिसमें काँच उद्योगों के पुराने विस्तार पर सवाल उठे थे और कोई प्रतिबंध या कार्रवाई का आदेश नहीं दिया। इससे छः साल से चल रही कानूनी अनिश्चितता दूर हुई, गैस की कमी का डर खत्म हुआ और भविष्य में उद्योग‑विस्तार या ट्रांसफर से जुड़े मामलों को विशेषज्ञों की निगरानी में निपटाने की व्यवस्था तय हुई।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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फिरोजाबाद के ग्लास उद्योगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत:2020 में दाखिल आवेदनों का निपटारा, पुराने विस्तार पर न कार्रवाई का आदेश दिया
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फिरोजाबाद जिले के ग्लास उद्योगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में दाखिल उन आवेदनों का निपटारा कर दिया है, जिनमें ग्लास उद्योगों के पुराने विस्तार को लेकर सवाल उठाए गए थे।
न्यायालय ने उद्योगों के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया और न ही पुराने विस्तार के संबंध में किसी कार्रवाई का निर्देश दिया। इससे करीब छह साल से चली आ रही कानूनी अनिश्चितता खत्म हो गई है। अब उद्यमियों को गैस की कमी नहीं रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुराने विस्तार से जुड़े मामलों को लेकर उद्योग संचालकों की दुविधा दूर हुई है। लंबे समय से इन मामलों में कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उद्यमियों के बीच असमंजस बना हुआ था। अब राहत मिलने से ग्लास उद्योगों को कानूनी स्पष्टता मिली है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में उद्योगों की स्थापना, विस्तार या ट्रांसफर से जुड़े मामलों पर पहले से निर्धारित विशेषज्ञों की व्यवस्था के तहत विचार किया जाएगा। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 9 of 2026, In Re: Regulation of Industries in the Taj Trapezium Zone में दिए गए आदेश के अनुसार संचालित होगी।
इस व्यवस्था के तहत उद्योगों से संबंधित नए मामलों को विशेषज्ञों के स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देखा जाएगा। किसी नए विवाद या विशेषज्ञों के बीच असहमति की स्थिति में ही मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुराने विस्तार को लेकर लंबित मामलों के कारण बनी कानूनी अनिश्चितता दूर हो गई है। उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे फिरोजाबाद के ग्लास उद्योगों को स्थिरता मिलेगी। साथ ही, भविष्य में उद्योगों की स्थापना, विस्तार और ट्रांसफर से जुड़े मामलों का निस्तारण स्पष्ट व्यवस्था के तहत हो सकेगा। करीब छह साल से लंबित मामले का निपटारा फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग के लिए अहम कदम माना जा रहा है।
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