फरीदकोट में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत – सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्निहोत्री के नेतृत्व में 12 सितंबर को आयोजित इस लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक, श्रम, ट्रैफिक आदि विभिन्न मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा। न्यायिक अधिकारी जनता से आग्रह करते हैं कि इस मंच और अन्य मुफ्त कानूनी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर तेज़ और किफायती न्याय प्राप्त करें।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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फरीदकोट में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में होगा आयोजन,सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय प्राप्त करने की अपील
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फरीदकोट में पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर मोहाली के कार्यकारी चेयरमैन के निर्देशों के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण फरीदकोट संजय अग्निहोत्री के नेतृत्व में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्निहोत्री ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इनमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित एग्जीक्यूशन केस, स्थायी लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज) में शिकायतें एवं याचिकाएं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित दावे एवं एग्जीक्यूशन केस, पारिवारिक अदालतों से संबंधित मामले, श्रम विवाद, ट्रैफिक चालान, समझौता योग्य अपराध, बिजली अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत शिकायतें, रिकवरी सूट, प्री-लिटिगेशन मामले तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।
आपसी सहमति से होगा निपटारा
उन्होंने कहा कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरल, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाना है। लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने से दोनों पक्षों का समय और पैसा बचता है तथा लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिलती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम जनता से अपील की कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सहमति के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करवाएं।
उन्होंने लोगों से जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण फरीदकोट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, जैसे पीड़ित मुआवजा योजना, मध्यस्थता केंद्र, स्थायी लोक अदालत और मुफ्त कानूनी सेवाओं का भी अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों और आम जनता से अपील करते हुए कहा झगड़े खत्म करें और प्यार बढ़ाएं, लोक अदालतों के माध्यम से सस्ता और शीघ्र न्याय पाएं।
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