दिगोद में राष्ट्रीय लोक अदालत: बिजली बिल निपटारे का नया अवसर
10 अक्टूबर को दिगोद के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, जिसमें बकाया बिलों के कारण कटे हुए कनेक्शन वाले लोग अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता गौरव गुप्ता के अनुसार, उन्हें नोटिस भेजे गए हैं और विभाग उपभोक्ताओं को आवश्यक दस्तावेज लेकर आने का आग्रह कर रहा है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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बिजली बिलों के निपटारे का मिलेगा अवसर:10 अक्टूबर को दीगोद में राष्ट्रीय लोक अदालत; विभाग ने नोटिस भी भेजे
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दीगोद क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 10 अक्टूबर को कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें उन उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों का निपटारा किया जाएगा, जिनके कनेक्शन पहले कट चुके हैं।
जयपुर डिस्कॉम सुल्तानपुर के सहायक अभियंता गौरव गुप्ता ने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं को लोक अदालत में आने के लिए नोटिस भी भेजे गए हैं। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया राशि के कारण काटे गए थे, वे लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित बिलों से जुड़े मामले निपटा सकते हैं।
विभाग ने सभी संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे तय दिन पर दीगोद कोर्ट परिसर में जरूरी कागजात के साथ पहुंचें और इस मौके का फायदा उठाएं। यह लोक अदालत उपभोक्ताओं को पुराने मामलों के समाधान का मौका देती है।
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