मुकदमे
समझौते के निष्पादन में तत्परता समय पर होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझौते के निष्पादन के लिए समय से ही तत्परता साबित की जानी चाहिए, न कि मुकदमा दायर करने के बाद। न्यायालय के अनुसार, मुकदमा शुरू होने के लंबे समय बाद बनाए गए वित्तीय दस्तावेज अनुबंध को पूरा करने के लिए तत्परता और इच्छा स्थापित नहीं कर सकते।

सौजन्य से:- लाइव लॉ
विशिष्ट राहत अधिनियम | समझौते के निष्पादन के लिए समय से ही तत्परता साबित की जानी चाहिए, न कि मुकदमा दायर करने के बाद ही: सुप्रीम कोर्ट
यश मित्तल
23 जून 2026 6:26 अपराह्न भारतीय समय
न्यायालय ने माना कि मुकदमा शुरू होने के लंबे समय बाद बनाए गए वित्तीय दस्तावेज अनुबंध को पूरा करने के लिए तत्परता और इच्छा स्थापित नहीं कर सकते।
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न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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