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समझौते के निष्पादन में तत्परता समय पर होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझौते के निष्पादन के लिए समय से ही तत्परता साबित की जानी चाहिए, न कि मुकदमा दायर करने के बाद। न्यायालय के अनुसार, मुकदमा शुरू होने के लंबे समय बाद बनाए गए वित्तीय दस्तावेज अनुबंध को पूरा करने के लिए तत्परता और इच्छा स्थापित नहीं कर सकते।

25 जून 2026 को 07:23 am बजे
समझौते के निष्पादन में तत्परता समय पर होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सौजन्य से:- Live Law

विशिष्ट राहत अधिनियम | समझौते के निष्पादन के लिए समय से ही तत्परता साबित की जानी चाहिए, न कि मुकदमा दायर करने के बाद ही: सुप्रीम कोर्ट

यश मित्तल

23 जून 2026 6:26 अपराह्न IST

न्यायालय ने माना कि मुकदमा शुरू होने के लंबे समय बाद बनाए गए वित्तीय दस्तावेज अनुबंध को पूरा करने के लिए तत्परता और इच्छा स्थापित नहीं कर सकते।

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