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लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

केंद्र ने न्यायाधिकरणों की निगरानी, प्रदर्शन की समीक्षा और 16 ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ-साथ अपीलीय निकायों से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिये एनटीसी का प्रस्ताव रखा है।

10 अगस्त 2026 को 03:15 am बजे
लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

सौजन्य से:- newindianexpress.com

16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी निकाय बनाने का इंडिया बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा

विधेयक केंद्र को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कानून के अंतर्गत आने वाले न्यायाधिकरणों की सूची को जोड़ने या बदलने की भी अनुमति देता है, जिसे संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए।

नई दिल्ली: ट्रिब्यूनल प्रणाली में एक बड़े बदलाव के तहत, केंद्र ने नियुक्तियों की निगरानी, ​​प्रदर्शन की समीक्षा और 16 ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ-साथ अपीलीय निकायों से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग (एनटीसी) का प्रस्ताव रखा है।

ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026, सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ट्रिब्यूनल की दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता में सुधार करना है।

कवर किए गए न्यायाधिकरणों में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल हैं।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, कानून मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करता है, जिसने 2021 अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया और एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का निर्देश दिया।

विधेयक केंद्र को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कानून के अंतर्गत आने वाले न्यायाधिकरणों की सूची को जोड़ने या बदलने की भी अनुमति देता है, जिसे संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। विधेयक के अनुसार, पांच सदस्यीय एनटीसी चयन, न्यायाधिकरण के प्रदर्शन और शिकायतों की निगरानी करेगी।

आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे - दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य - अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष SC न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। केंद्र भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

एनटीसी खोज-सह-चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया का संचालन करेगी, कामकाज की समीक्षा करेगी, अध्यक्षों और सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच की निगरानी करेगी और मामले से संबंधित जानकारी वाली राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड बनाए रखेगी। केंद्र निर्दिष्ट आधार पर किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है।

विधेयक में आयोग और उसके सचिवालय के लिए प्रति वर्ष 27.14 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

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