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सोलन में अदालत ने पति की धोखाधड़ी और क्रूरता के मामले में पत्नी के तलाक के पक्ष में फैसला सुनाया

सोलन के पारिवारिक न्यायालय ने 20 नवंबर 2020 को हुए विवाह में पति द्वारा पहले से शादीशुदा होने का झूठ और मारपीट, मानसिक उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण के दावे सुनने के बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश-1 अभय मंडियाल के निर्णय पर विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। मुकदमे में पति और उसके वकील का न आना 24 दिसंबर 2025 को मामले को एकतरफ़ा घोषित करने का कारण बना, जबकि पीड़िता के सबूतों पर कोई खंडन नहीं हुआ।

29 सितंबर 2026 को 09:04 pm बजे
सोलन में अदालत ने पति की धोखाधड़ी और क्रूरता के मामले में पत्नी के तलाक के पक्ष में फैसला सुनाया

सौजन्य से:- amarujala.com

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Solan News: पति की क्रूरता और धोखाधड़ी पर अदालत का फैसला, पत्नी को मिली तलाक की मंजूरी

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संवाद न्यूज एजेंसी

सोलन। पारिवारिक न्यायालय सोलन की अदालत ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर विवाह करने, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के एक मामले में पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा के तहत क्रूरता को आधार मानते हुए शादी को समाप्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश-1 अभय मंडियाल की अदालत ने सुनाया।

मामले के अनुसार, सोलन निवासी महिला का विवाह 20 नवंबर 2020 को बजरोल जौणाजी रोड सोलन क्षेत्र के निवासी के साथ हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ था। विवाह के बाद पीड़िता को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसने यह बात छिपाकर धोखाधड़ी की है। पीड़िता ने अदालत को बताया कि शादी के बाद पति उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक उत्पीड़न करता था। पीड़िता एक स्कूल में मिड-डे मील वर्कर के रूप में कार्यरत थी और उसे बहुत कम मानदेय मिलता था। इसके बावजूद पति उसे भोजन व दैनिक जरूरतों से वंचित रखता था, जिसके चलते उसके माता-पिता को राशन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पति के लगातार उत्पीड़न और आर्थिक शोषण से तंग आकर अगस्त 2022 में महिला अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई और तब से दोनों अलग रह रहे थे। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पति और उसके वकील के उपस्थित न होने के कारण 24 दिसंबर 2025 को मामले को एकतरफा घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के बयानों और साक्ष्यों का प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में माना कि पति ने पत्नी के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता, आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी की है। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए दोनों के विवाह को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए।

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सोलन। पारिवारिक न्यायालय सोलन की अदालत ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर विवाह करने, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के एक मामले में पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा के तहत क्रूरता को आधार मानते हुए शादी को समाप्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश-1 अभय मंडियाल की अदालत ने सुनाया।

मामले के अनुसार, सोलन निवासी महिला का विवाह 20 नवंबर 2020 को बजरोल जौणाजी रोड सोलन क्षेत्र के निवासी के साथ हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ था। विवाह के बाद पीड़िता को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसने यह बात छिपाकर धोखाधड़ी की है। पीड़िता ने अदालत को बताया कि शादी के बाद पति उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक उत्पीड़न करता था। पीड़िता एक स्कूल में मिड-डे मील वर्कर के रूप में कार्यरत थी और उसे बहुत कम मानदेय मिलता था। इसके बावजूद पति उसे भोजन व दैनिक जरूरतों से वंचित रखता था, जिसके चलते उसके माता-पिता को राशन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पति के लगातार उत्पीड़न और आर्थिक शोषण से तंग आकर अगस्त 2022 में महिला अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई और तब से दोनों अलग रह रहे थे। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पति और उसके वकील के उपस्थित न होने के कारण 24 दिसंबर 2025 को मामले को एकतरफा घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के बयानों और साक्ष्यों का प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में माना कि पति ने पत्नी के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता, आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी की है। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए दोनों के विवाह को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए।

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