सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की पाटन चुनाव याचिका को आंशिक मान्यता दी, हाईकोर्ट को प्रारम्भिक सुनवाई का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा चुनाव से संबंधित याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर हाईकोर्ट को प्रारम्भिक स्तर पर सुनवाई करने का आदेश दिया। पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया था, जबकि विरोधी विजय बघेल ने 2023 के चुनाव को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट पहले इस आपत्ति की जांच करेगा, उसके बाद याचिका की आगे की प्रक्रिया तय होगी।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Chhattisgarh
- Raipur
- Bhupesh Baghel Election Petition | Supreme Court High Court Order
भूपेश बघेल की पाटन चुनाव याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार:हाईकोर्ट को प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई करने के निर्देश, पहले खारिज हुआ था आवेदन
- कॉपी लिंक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट इस आपत्ति को फाइनल स्टेज की जगह प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई कर निराकरण करे। अब इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में शुरुआती स्तर पर सुनवाई होगी।
इससे पहले छग हाईकोर्ट ने भूपेश के आवेदन को खारिज कर दिया था। भूपेश बघेल के वकील हर्ष वर्धन परघनिया ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट अब इस मुद्दे को प्रारंभिक स्तर पर सुनेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका को लेकर भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति लगाई गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है।
इस आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया।
अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हाईकोर्ट में इस बात पर पहले सुनवाई होगी कि भूपेश बघेल की ओर से उठाई गई आपत्ति का क्या असर है। इसके बाद चुनाव याचिका की आगे की प्रक्रिया तय होगी।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल‑मीडिया एग्रीमेंट को अवैध कहा, सरकार को ढांचा बनाने का निर्देश

एलपीयू में दंगे पर हाईकोर्ट में पीआईएल, सीबीआई जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने माँगी: बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियम बनाये जाएँ

सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव परिणाम पर रोक लगाई, राजस्थान AAG को हस्तक्षेप का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग‑बुलिंग रोकथाम हेतु केंद्रीय कानून की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

मकराना में 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का समाधान होगा

सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार की एकतरफ़ा कार्यवाही पर प्रश्न उठाते हुए निलंबन याचिका को शीघ्र सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते CEC ज्ञानेश कुमार के निर्णयों पर उठाए गए सवालों की सुनवाई करेगा
ताज़ा ख़बरें
- SC अगले हफ्ते ग्यानेश कुमार की निर्णय प्रक्रिया पर उठे सवालों की सुनवाई करेगा
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध किया, सुनवाई अगले हफ्ते
- सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी ग्यानेश कुमार के विरुद्ध क्वो वर्न्टो याचिका सुनने का निर्णय लिया
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु 18 के नियम बनाने को केंद्र को कहा
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछी: बच्चे सोशल मीडिया पर कैसे खाता रख सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट अवैध है
- दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट के पद के लिए कलीजियम ने सिफ़ारिश की
- हाईकोर्ट ने माँगा सरकार से आवारा कुत्तों पर कार्रवाई का विवरण, 15,000 नसबंदी‑टीकाकरण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी
- सुलतानपुर लोकअदालत ने किसान की विधवा को 5.20 लाख रुपये का बीमा भुगतान आदेश दिया

