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सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की पाटन चुनाव याचिका को आंशिक मान्यता दी, हाईकोर्ट को प्रारम्भिक सुनवाई का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा चुनाव से संबंधित याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर हाईकोर्ट को प्रारम्भिक स्तर पर सुनवाई करने का आदेश दिया। पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया था, जबकि विरोधी विजय बघेल ने 2023 के चुनाव को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट पहले इस आपत्ति की जांच करेगा, उसके बाद याचिका की आगे की प्रक्रिया तय होगी।

29 सितंबर 2026 को 10:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की पाटन चुनाव याचिका को आंशिक मान्यता दी, हाईकोर्ट को प्रारम्भिक सुनवाई का निर्देश

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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भूपेश बघेल की पाटन चुनाव याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार:हाईकोर्ट को प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई करने के निर्देश, पहले खारिज हुआ था आवेदन

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट इस आपत्ति को फाइनल स्टेज की जगह प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई कर निराकरण करे। अब इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में शुरुआती स्तर पर सुनवाई होगी।

इससे पहले छग हाईकोर्ट ने भूपेश के आवेदन को खारिज कर दिया था। भूपेश बघेल के वकील हर्ष वर्धन परघनिया ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट अब इस मुद्दे को प्रारंभिक स्तर पर सुनेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका को लेकर भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति लगाई गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है।

इस आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया।

अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हाईकोर्ट में इस बात पर पहले सुनवाई होगी कि भूपेश बघेल की ओर से उठाई गई आपत्ति का क्या असर है। इसके बाद चुनाव याचिका की आगे की प्रक्रिया तय होगी।

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