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कोचिंग सेंटर में गोलीबारी की घटना पर एफआईआर रद्द करने के लिए खान सर ने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, संस्थान को फिर से खोलने की मांग की

कोचिंग सेंटर में गोलीबारी की घटना पर एफआईआर रद्द करने के लिए खान सर ने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, संस्थान को फिर से खोलने की मांग की लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क 10 जून 2026 12:58 अपराह्न IST खान सर के नाम से मशहूर शिक्षक…

Live Law के अनुसार10 जून 2026 को 07:15 pm बजे
कोचिंग सेंटर में गोलीबारी की घटना पर एफआईआर रद्द करने के लिए खान सर ने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, संस्थान को फिर से खोलने की मांग की

सौजन्य से:- Live Law

कोचिंग सेंटर में गोलीबारी की घटना पर एफआईआर रद्द करने के लिए खान सर ने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, संस्थान को फिर से खोलने की मांग की

लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क

10 जून 2026 12:58 अपराह्न IST

खान सर के नाम से मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान ने अपने कोचिंग संस्थान में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में पटना पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

खान सर ने अपने कोचिंग संस्थान को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश भी मांगे हैं, जो घटना के बाद से बंद है।

यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट के सामने आया। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने बिहार सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

मामला 2 जून की एक घटना से संबंधित है जब 15-20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पटना में खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) के परिसर में तोड़फोड़ की और खान सर द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान पर पथराव किया।

एक दिन बाद, सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में ले लिया, जिसमें कथित तौर पर घटना के दौरान उन्हें गोलियां चलाते हुए दिखाया गया था। पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। बाद में कदमकुआं पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, और दोनों गार्ड वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने कहा कि गार्डों ने कथित तौर पर कहा कि खान और अन्य ने उन्हें भीड़ पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया था।

कल, पटना की एक सत्र अदालत ने एफआईआर के सिलसिले में खान सर को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी।

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