कोचिंग विवाद के मामले में खान सर को मिल सकती है राहत
पटना में चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े हत्या के प्रयास और अवैध आग्नेयास्त्रों के मामले में आरोपित खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई होगी।

सौजन्य से:- Jagran
खान सर को अदालत से मिलेगी राहत? पटना के कोचिंग विवाद में आज आएगा फैसला
चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े हत्या के प्रयास और अवैध आग्नेयास्त्रों के मामले में आरोपित खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ...और पढ़ें
HighLights
- खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई।
- कोचिंग कर्मियों और गिरफ्तार गार्ड्स की जमानत पर विचार।
- पटना अदालत में कोचिंग विवाद के कई मामलों पर सुनवाई।
जागरण संवाददाता, पटना। चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े हत्या के प्रयास और अवैध आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल के मामले में आरोपित फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में निर्धारित है।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर 25 जून तक अंतरिम रोक लगाई थी। अब सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत आगे का निर्णय ले सकती है।
कोचिंग कर्मियों की याचिकाएं भी सूचीबद्ध
इसी मामले में खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी गुरुवार को सुनवाई तय की गई है।
अदालत इन सभी याचिकाओं पर एक साथ या क्रमवार विचार कर सकती है। मामले को लेकर शिक्षा जगत और छात्रों के बीच भी काफी चर्चा बनी हुई है।
जेल में बंद गार्ड्स को राहत की उम्मीद
मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तलेबर सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों ने नियमित जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
उनकी जमानत याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। अदालत अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख सकती है या आदेश पारित कर सकती है।
मारपीट मामले में भी होगी सुनवाई
दूसरी ओर, सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट से जुड़े मामले में भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस प्रकरण में रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार तथा कोचिंग कर्मचारी गौरव को आरोपित बनाया गया है।
दोनों की ओर से नियमित जमानत याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर भी गुरुवार को सुनवाई निर्धारित है।
अलग अदालत में होगा मामले का विचार
अभिषेक कुमार और गौरव की जमानत याचिकाओं पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (33) गौरव सिंह की अदालत में सुनवाई की जाएगी।
इस कारण गुरुवार को कोचिंग विवाद से जुड़े विभिन्न मामलों में अदालतों की गतिविधियां महत्वपूर्ण रहेंगी। सभी की नजरें अदालत के आदेश पर टिकी हैं, क्योंकि इन मामलों के फैसले से आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय हो सकती है।
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