अय से अधिक संपत्ति मामला: राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में आदेश के खिलाफ दांव
राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ईडी-सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का आदेश दिया था.

सौजन्य से:- etvbharat.com
आय से अधिक संपत्ति मामला: हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ईडी-सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
प्रकाशित : अगस्त 13, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 2:50 अपराह्न भारतीय समय
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ 17 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का आदेश दिया था.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक व्यक्ति द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। BJP कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर. pic.twitter.com/KBdyl80ghI
— एएनआई (@एएनआई) अगस्त 13, 2026
गांधी ने हाई कोर्ट के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और शिशिर की शिकायत के आधार पर शुरू की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति है.
उन्होंने अलग से इलाहाबाद हाई कोर्ट से कार्यवाही को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की है.
20 जुलाई को मामले पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे को ठीक नहीं पाया और उसे अपनी जांच की स्थिति बताते हुए एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा.
हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने जरूरी कदम उठाए हैं और साफ किया था कि अगर उसकी जांच से कोई एक्शन लेने लायक जानकारी मिलती है, तो एजेंसी सही कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए आजाद होगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले को 20 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया.
ये भी पढ़ें- राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी, BJP विधायक के खिलाफ FIR दर्ज
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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