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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां तक नहीं जाएगी जल्द सुनवाई

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर से इस मामले को मेंशन करने को कहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका की जल्द सुनवाई की मांग की थी लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि सोमवार को एक बार फिर जल्द सुनवाई की मांग करें.

25 जून 2026 को 05:26 am बजे
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां तक नहीं जाएगी जल्द सुनवाई

सौजन्य से:- ndtv.in

अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में है. दानराशि में हेर-फेर और चढ़ावे में मिली राशि में गड़बड़ी की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की है. इधर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव नामक वकीलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए याचिका दाखिल की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार किया है.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर से इस मामले को मेंशन करने को कहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका की जल्द सुनवाई की मांग की थी. याचिकाकर्ता का कहना कि इस मामले में तुरंत आदेश जारी करने की जरूरत है.

लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि सोमवार को एक बार फिर जल्द सुनवाई की मांग करें. जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें FIR दर्ज कर CBI की SIT से जांच की मांग गई है.

याचिका में मांग की गई कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी के आरोपों की FIR दर्ज की जाए. CBI की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाकर निष्पक्ष, समयबद्ध जांच कराई जाए, ताकि यह पता चल सके कि दान के पैसों में कोई गड़बड़ी, गबन या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं.

कोर्ट रामजन्मभूमि ट्रस्ट और यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो ट्रस्ट के धन और संपत्तियों की निगरानी के लिए मजबूत ऑडिट और जांच व्यवस्था बनाए. ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें न हों.

याचिका में मांग की गई कि कोर्ट यूपी सरकार और ट्रस्ट को निर्देश दे कि जांच पूरी होने तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं — जैसे बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, CCTV फुटेज, कंप्यूटर डेटा.

साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई थी कि किसी भी रिकॉर्ड या सबूत को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई जाए.

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