होमअपराधसुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फंड जांच मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फंड जांच मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार

अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी और गबन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी रिकॉर्ड या सबूत को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई जाए।

25 जून 2026 को 08:25 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फंड जांच मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सौजन्य से:- ABP News

राम मंदिर के फंड से जुड़े मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

याचिकाकर्ताओं ने बैंक अकाउंट, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज समेत सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश देने की भी मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जून, 2026) को अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री इस मामले को सूचीबद्ध करेगी.

अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी और गबन के आरोपों की जांच को लेकर वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने जनहित याचिका दाखिल की है. गुरुवार को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनकी तत्काल मांग सिर्फ इतनी है कि मामले को जल्द सूचीबद्ध किया जाए, ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके.

याचिका में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी के आरोपों की एफआईआर दर्ज की जाए. सीबीआई की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाकर निष्पक्ष, समयबद्ध जांच कराई जाए, ताकि यह पता चल सके कि दान के पैसों में कोई गड़बड़ी, गबन या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं.

याचिकाकर्ताओं ने बैंक अकाउंट, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज समेत सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश देने की भी मांग की है. याचिका में कोर्ट के सामने मांग की गई कि किसी भी रिकॉर्ड या सबूत को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई जाए.

यह भी पढ़े:- Indian Passport Ranking: भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें

इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. बेंच ने याचिकाकर्ताओं सोमवार को फिर से अवकाशकालीन पीठ के सामने याचिका मेंशन करने को कहा है. बेंच ने कहा, 'रजिस्ट्री इसे सूचीबद्ध करेगी. आपको तारीख मिल जाएगी.'

इसी बीच, लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय एसआईटी ने हाल ही में राज्य सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है. हालांकि, मंदिर के फंड में कथित हेराफेरी की विस्तृत जांच अभी भी जारी है.

यह भी पढ़ें:- NCERT की 9वीं की किताब में पहली बार पढ़ाया जाएगा आपातकाल, इंदिरा गांधी सरकार पर बड़ा अध्याय, विपक्ष ने BJP पर साधा निशाना

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हरेन पांड्या मर्डर केस: सरकार को 6 महीने में दोषी की दया याचिका पर फैसला लेना होगा
अपराध

हरेन पांड्या मर्डर केस: सरकार को 6 महीने में दोषी की दया याचिका पर फैसला लेना होगा

जैकलीन फर्नांडीस ने 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपनी याचिका वापस ली
अपराध

जैकलीन फर्नांडीस ने 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपनी याचिका वापस ली

पुलिस की जब्त संपत्ति की सुरक्षा पर अदालत की कड़ी टिप्पणी
अपराध

पुलिस की जब्त संपत्ति की सुरक्षा पर अदालत की कड़ी टिप्पणी

राम मंदिर चंदा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया
अपराध

राम मंदिर चंदा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया

अयोध्या राम मंदिर में वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून की तारीख दी
अपराध

अयोध्या राम मंदिर में वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून की तारीख दी

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान विवाद की जल्द सुनवाई की मांग को किया खारिज
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान विवाद की जल्द सुनवाई की मांग को किया खारिज

जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीर्ष अदालत से याचिका वापस ले ली
अपराध

जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीर्ष अदालत से याचिका वापस ले ली

नीरव मोदी को यूके कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत गारंटी का भुगतान करने का आदेश दिया
अपराध

नीरव मोदी को यूके कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत गारंटी का भुगतान करने का आदेश दिया

ताज़ा ख़बरें