सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: आईएएस पूजा सिंघल की 18 करोड़ घोटाला याचिका पर होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान आदेश को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज करता था। सिंघल को 2022 में ईडी ने मनरेगा में alleged 18 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था, और जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया। केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी।

सौजन्य से:- Jagran
IAS पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 18 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले ...और पढ़ें
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई करेगा।
- याचिका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देती है।
- पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने मनी लांड्रिंग मामले में संज्ञान आदेश को रद करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ द्वारा किए जाने की संभावना है।
18 करोड़ रुपये के घोटाले में होगी जांच
झारखंड खान विभाग की पूर्व सचिव सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को केंद्र सरकार की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित तौर पर 18 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
2000 बैच की आइएएस अधिकारी, जो दो साल से अधिक समय से जेल में थीं, को जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन रद कर दिया गया।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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